बिहार में न्यूज चैनलों के नाम पर बिना आर.एन. आई व पीआईबी प्रमाणित अवैधानिक न्यूज पोर्टल - युट्यूब चैनल चलाने वाले पर रोक लगाने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने का हुआ दिशा निर्देश जारी

बिहार में न्यूज चैनलों के नाम पर बिना आर.एन. आई व पीआईबी प्रमाणित अवैधानिक न्यूज पोर्टल - युट्यूब चैनल चलाने वाले पर रोक लगाने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने का हुआ दिशा निर्देश जारी  

जनक्रान्ति रिपोर्ट बिपिन कुमार यादव 

पटना, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 07 अगस्त,2020 ) । बिहार में न्यूज चैनलों के नाम पर बिना आर.एन. आई व पीआईबी प्रमाणित अवैधानिक न्यूज पोर्टल - युट्यूब चैनल चलाने वाले पर रोक लगाने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने का हुआ दिशा निर्देश जारी किया गया है ।

बताया जाता है कि शैलेश कुमार पांडेय प्रदेश अध्यक्ष नेशनल प्रेस यूनियन बिहार के पत्रांक - NPU / BiH / 12 दिनांक 23. 06. 2020 केे आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय पटना विधि व्यवस्था प्रभाग द्वारा पत्रांक 33 / 90 दिनांक 05 अगस्त 2020 द्वारा राज्य के सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस अधीक्षक ( रियल सहित ) बिहार को सूचित किया गया है कि बिहार राज्य में न्यूज़ चैनलों के नाम पर चले रहे अवैध रूप से बिना RNI एवं पीआईबी के न्यूज़ पोर्टल एवं यूट्यूब चैनल रोक लगाने का अनुरोध किया जाता हैं । प्रासंगिक पत्र में वर्णित बिंदुओं के आलोक में मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अवगत कराया गया है । 

समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा बिपिन कुमार की रिपोर्ट प्रकाशित । 

Comments