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पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में लोजपा नेता स्वयंबर यादव सहित 14 को आजीवन कारावास की सजा

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  पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में लोजपा नेता स्वयंबर यादव सहित 14 को आजीवन कारावास की सजा जनक्रांति कार्यालय से बिपिन कुमार यादव न्यायिक सजा मिलने के बाद कैदी वाहन से सबों को भेजा गया जेल समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 22 सितंबर, 2021)। समस्तीपुर जिले के रोसरा अनुमंडल के हिंदुस्तान के  चर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रोसड़ा की निचली अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। बताते चलें की रोसड़ा कोर्ट ने 13 साल बाद 14 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन जेल की सजा सुनाई गयी है। रोसड़ा कांड संख्या 173/2008 मामले में सुनवाई करते हुए रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय की अदालत ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और महुली पंचायत के मुखिया स्वयंवर यादव समेत 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बताते चलें की रोसड़ा के युवा पत्रकार विकास रंजन की हत्या 25 नवंबर 2008 को उस समय कर दी गयी थी, जब वह गायत्री नगर रोड स्थि

बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही लगाया 01 लाख रुपये काअर्थदण्ड

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  बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही लगाया 01 लाख रुपये काअर्थदण्ड जनक्रान्ति कार्यालय रिपोर्ट  समस्तीपुर,बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 25 जनवरी, 2021 ) । बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही लगाया 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड । विधि सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार बताया जाता है कि समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 181/17 में हरिराम साहनी अभियुक्त को बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया आजीवन कारावास । उक्त आजीवन कारावास का सजा गूंगी बहरी लड़की के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार साक्षी के आधार पर दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा न्यायाधीश ने सुनाई । उक्त सजा एडीजे सिक्स सह पोस्को एक्ट के तहत आईपीसी के धारा 376/ दो एवं सिक्स पोस्को एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर दिया गया । इसके साथ ही हरे राम साहनी को अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही ₹100000 का अर्थदंड बैक्ट्रिम (