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पोक्सो एक्ट के नामजद आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर दोषी पाकर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने की सजा की तारीख 02 अगस्त की मुकर्रर की

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  पोक्सो एक्ट के नामजद आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर दोषी पाकर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने की सजा की  तारीख 02 अगस्त की मुकर्रर की जनक्रांति कार्यालय से ब्यूरो चीफ चन्द्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय बेगूसराय के पोक्सो एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को पाया दोषी बरौनी/बेगूसराय, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 30 जुलाई, 2022)। पोक्सो एक्ट के आरोपित कपस्या चौक निवासी अनीता देवी और रानी देवी को पोक्सो एक्ट की धारा 04 एवं अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 03, 04, 05 और 06 में दोषी पाया गया । इसके साथ ही इस मामले के अन्य नामजद आरोपी अमरजीत कुमार, गौरव कुमार , हिमांशु कुमार और सुमित कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 04 में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए पोक्सो एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 02 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है । उक्त मामला नगर थाना क्षेत्र से संबंधित बताया जाता है। जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा ब्यूरो चीफ चन्द्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट प्रकाश

चचेरे चाचा पर जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के दर्ज आरोप को लेकर ए०डी०जे०-०6 सह विशेष न्यायाधीश,पोक्सो ने विचारोपरांत अर्थदंड के साथ ही 20 वर्ष की सुनाई सजा ।

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  चचेरे चाचा पर जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के दर्ज आरोप को लेकर ए०डी०जे०-०6 सह विशेष न्यायाधीश, पोक्सो ने विचारोपरांत अर्थदंड के साथ ही 20 वर्ष की सुनाई सजा  जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 23 दिसम्बर, 2021)। वारिसनगर थाना काण्ड संख्या 270/2018 के   अभियोजन सूत्रों के हवाला से ज्ञात हुआ कि दिनांक 26.09.2018 को धरहरा गांव निवासी अमरजीत सहनी उर्फ अमरजीत कुमार साहनी जो वारिसनगर थाना जिला समस्तीपुर के निवासी हैं ने 15 वर्षीय पीड़िता के चचेरे चाचा ने शाम के 05 बजे जब पीड़िता घर में   अकेली थी तो उनके घर में घुसकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जिससे आहत होकर पीड़िता ने वारिसनगर थाना काण्ड संख्या 270/2018 दर्ज कराया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा पूर्ण 08 साक्षियों की गवाही करायी गयी। अंततः सम्पूर्ण विचारण के बाद अभियुक्त अमरजीत सहनी उर्फ अमरजीत कुमार साहनी को भा०द०वि० की धारा 376 (3), 448 तथा धारा 06 पोक्सो एक्ट के लिए दोषी पाया गया। उभयपक्षों को सुनकर नियमान्तर्गत अभियुक्त को भा० द० वि० की धारा 376 (3) के लिए 20 वर्ष का सश्रम का

बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को एसडीजेएम सह विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो) ने 20 वर्ष की कैद सहित 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा

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  बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को एसडीजेएम सह विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो) ने 20 वर्ष की कैद सहित 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा   बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को पोक्सो एक्ट के तहत एसडीजेएम सह विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो) ने 20 वर्ष की कैद के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा  जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 09 दिसम्बर, 2021)। एसडीजेएएम सह सजा विशेष न्यायाधीश,(पोक्सो एक्ट ) समस्तीपुर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर ,21 को अपने न्याययालय में विचाराधीन दलसिंहसराय थाना काण्ड संख्या 245/2019 के अभियुक्त मो० अफरोज उर्फ नन्हे पे० स्व० मो० याकूब, साकिन बल्लोचक वार्ड नं0-1, थाना दलसिंहसराय जिला समस्तीपुर के निवासी है । आरोप के अनुसार दिनांक 10.04.2019 को रात की घटना बतायी जाती है। मकान मालिक मो ० अफरोज उर्फ नन्हे डरा धमका कर 14 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार किया और बोला कि माता पिता को मत बताना। पूर्ण विचारण के बाद विशेष न्यायालय, पोक्सो एक्ट समस्तीपुर के द्वारा अंततः सजा सुनाई गयी। भा द 0 वि 0 की धारा 376 (3) हेतु 20 वर्ष का सश्रम कारावास व

बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को एडीजे-06 विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड की सुनाई सजा

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  बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को एडीजे-06 विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड की सुनाई सजा जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट अदालत ने अभियुक्त को सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा  समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 26 अगस्त, 2021 ) । एडीजे- 06 विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर द्वारा आज 26 जुलाई को बलात्कारी अभियुक्त को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया । बताया जाता है की मोहिउद्दीननगर थाना के नगर थाना कांड संख्या 83/2019 अभियुक्त गोलू कुमार सिंह पिता दिनेश सिंह निवासी भासिमपुर थाना मोहिउद्दीन नगर जिला समस्तीपुर के निवासी हैं । न्यायालय अनुसार दिनांक 22 मई 2019 की घटना बताई जाती है । गांव की एक 15 वर्ष की बच्ची जो अपने घर से रात्रि करीब 10:00 बजे शौच के लिए जा रही थी। इसी क्रम में ग्रामीण गोलू कुमार सिंह अपने बथान के बगल रास्ते से पकड़कर गमछा से मुंह बंद करके घींचते हुऐ बथान के कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। न्यायिक पूर्ण विचारण के बाद विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट समस्तीपुर के द्वारा अंततः सजा सुनाई गयी ।

नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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  नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा   जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 31 जुलाई,2021 )। नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी अभियुक्त को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने अलग अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाया। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार दलसिंह सराय थाना काण्ड संख्या 188/2016 के आरोपी अभियुक्त दीपक कुमार पासवान पे० चन्द्रदेव पासवान, साकिन पांड़,थाना - दलसिंहसराय, जिला समस्तीपुर के निवासी है । दिनांक 06.05.2016 की घटना बतायी जाती है। गांव की एक 10 वर्ष की बच्ची जो अपने परिवार के साथ पास में शादी का भोज खाने गयी थी, जब रात के 10 बजे तक नहीं लौटी तो घरवाले एवं गांव वाले खोज की तो रात के लगभग 12.30 बजे के आस-पास मकई के खेत में लड़की नग्न अवस्था में पायी गयी ।  जो की गंभीर रुप से जख्मी थी एवं जिसके साथ कूरता से बलात्कार किया गया था। गांव वाले ने पानी का छींटा मारकर लड़की से पूछा तो उसने दीपक पासवान का

बलात्कार के आरोपियों को ए डी जे सिक्स/ विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत सजा के साथ ही जुर्माना सुनाया

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  बलात्कार के आरोपियों को ए डी जे सिक्स/ विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत सजा के साथ ही जुर्माना सुनाया जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिंदी न्यूज़ बुलेटिन 20 फरवरी 2021 ) । समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना कांड संख्या 56 / 2019 में बलात्कार कांड के आरोपी को ए डी जे सिक्स/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अलग अलग सजा के साथ ही अलग अलग जुर्माना लगाया । बताया जाता है कि कन्हैया कुमार दीपक एवं अन्य 03 लोगों ने मिलकर ताजपुर की एक लड़की का अपहरण कर 05 से 06 दिनों तक लगातार बलात्कार करने के आरोपी अभियुक्तों को बलात्कार करने के आरोप में सजा सुनाया । बताया जाता है की विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने मुख्य आरोपी कन्हैया कुमार को धारा 363 भा०दं०वि० के तहत ०७ साल का सजा सुनाया इसके साथ ही ०७ हजार रुपए जुर्माना लगाया । जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाया । वहीं धारा ३६६ ( ए०) भा०दं०वि० के  तहत १० साल की सजा के साथ ही १० हजार रुपए जुर्माना लगाया, जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर ०३ महीने की अतिरिक्त साध