बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को एडीजे-06 विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड की सुनाई सजा
बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को एडीजे-06 विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड की सुनाई सजा
जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट
अदालत ने अभियुक्त को सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 26 अगस्त, 2021 ) । एडीजे- 06 विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर द्वारा आज 26 जुलाई को बलात्कारी अभियुक्त को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया । बताया जाता है की मोहिउद्दीननगर थाना के नगर थाना कांड संख्या 83/2019 अभियुक्त गोलू कुमार सिंह पिता दिनेश सिंह निवासी भासिमपुर थाना मोहिउद्दीन नगर जिला समस्तीपुर के निवासी हैं । न्यायालय अनुसार दिनांक 22 मई 2019 की घटना बताई जाती है । गांव की एक 15 वर्ष की बच्ची जो अपने घर से रात्रि करीब 10:00 बजे शौच के लिए जा रही थी। इसी क्रम में ग्रामीण गोलू कुमार सिंह अपने बथान के बगल रास्ते से पकड़कर गमछा से मुंह बंद करके घींचते हुऐ बथान के कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। न्यायिक पूर्ण विचारण के बाद विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट समस्तीपुर के द्वारा अंततः सजा सुनाई गयी । भा०द०वि० की धारा 376 हेतू 20 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये नगद अर्थदण्ड सुनाया गया। अर्थदण्ड की राशि नहीं अदाय करने पर 06 महीना अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अर्थदण्ड के अतिरिक्त पीड़िता के परिवार को अलग से 05 लाख रुपये मुआवजे के रूप में प्रतिपूर्ति की धनराशि दिये जाने का निर्देश भी सरकार को दिया। सजा व मुआवजा के उपरांत पिड़िता के परिवार को अंततः संतोष की लहर दिखाई दी । अभियोजन की ओर से विनोद कुमार विशेष लोक अभियोजक एंव अभियुक्त की ओर से रमेश प्रसाद सिंह विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा ।
यह खबर अभियोजन के विश्वस्त सूत्रों के द्वारा प्रेस कार्यालय को दिया गया। जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।
Comments