नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 31 जुलाई,2021 )। नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी अभियुक्त को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने अलग अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाया। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार दलसिंह सराय थाना काण्ड संख्या 188/2016 के आरोपी अभियुक्त दीपक कुमार पासवान पे० चन्द्रदेव पासवान, साकिन पांड़,थाना - दलसिंहसराय, जिला समस्तीपुर के निवासी है । दिनांक 06.05.2016 की घटना बतायी जाती है। गांव की एक 10 वर्ष की बच्ची जो अपने परिवार के साथ पास में शादी का भोज खाने गयी थी, जब रात के 10 बजे तक नहीं लौटी तो घरवाले एवं गांव वाले खोज की तो रात के लगभग 12.30 बजे के आस-पास मकई के खेत में लड़की नग्न अवस्था में पायी गयी । जो की गंभीर रुप से जख्मी थी एवं जिसके साथ कूरता से बलात्कार किया गया था। गांव वाले ने पानी का छींटा मारकर लड़की से पूछा तो उसने दीपक पासवान का