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दो से अधिक जीवित पालकों के पिता को नगर पालिका आम चुनाव लड़ना हुआ मुश्किल हो सकती हैं उनकी अभ्यर्थी पत्र दाखिल होने पर समीक्षा उपरांत रद्द आयोग ने की घोषणा जारी

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  दो से अधिक जीवित पालकों के पिता को नगर पालिका आम चुनाव लड़ना हुआ मुश्किल हो सकती हैं उनकी अभ्यर्थी पत्र दाखिल होने पर समीक्षा उपरांत रद्द आयोग ने की घोषणा जारी जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट आयोग द्वारा जारी किया गया नगर पालिका चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम अयोग्यता करार अधिनियम लागू समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 13 सितंबर, 2022 ) । नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अभ्यर्थियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुऐ दो से अधिक त्रजीवित पालकों के पिता किसी भी क्षेत्र से पार्षद के उम्मीदवार नहीं हो सकते है । आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना मुताबिक जिला नगर पालिका निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के आदेशानुसार जिला सूचना एंव जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी मुताबिक बताया जाता है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 की धारा ( 1 ) के खंड , ड ) के अधीन अयोग्यता दो से अधिक संतान को प्रवृत किए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। बताते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के सचिव अहिभूषण पाण्डेय द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारी