जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सुनाई सजा
जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सुनाई सजा सीपीएम नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को समस्तीपुर सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सुनाई सजा जनक्रांति कार्यालय से स्टेट ब्यूरो चीफ पिंकेश कुमार पप्पू की रिपोर्ट समस्तीपुर,बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 13 सितंबर,2021)। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ने शुक्रवार को लंबित मुकदमे में जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई को दोषी करार देते हुए सोमवार को फैसला सुनाने का आदेश जारी किया था। आज सोमवार को न्यायालय ने सीपीएम नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को समस्तीपुर सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही इन पर 15000 रुपये का आर्थिक दंड भी कोर्ट ने लगाया है । बता दें कि 2000 में सीपीएम नेता ने जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उसके भाई पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया था । इस मामले म