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विदेशी नागरिक मामले की सुनवाई पूरी करते हुऐ रेलवे न्यायालय ने अभियुक्त को 2 वर्ष 5 महीना 3 दिन के साधारण कारावास व जुर्माना की सुनाई सजा

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  विदेशी नागरिक मामले की सुनवाई पूरी करते हुऐ रेलवे न्यायालय ने अभियुक्त को 2 वर्ष 5 महीना 3 दिन के साधारण कारावास व जुर्माना की सुनाई सजा जनक्रांति कार्यालय से रविशंकर चौधरी अधिवक्ता की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा विदेशी नागरिक को सजा पुलिस हिरासत में विदेशी नागरिक थॉमस एबी जैकब समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 18 मई,2022)। विदेशी नागरिक मामले की सुनवाई पूरी करते हुऐ न्यायिक दंडाधिकारी रेलवे न्यायालय समस्तीपुर ने अभियुक्त थॉमस एबी जैकब को 2 वर्ष 5 महीना 3 दिन के साधारण कारावास एवं ₹200 जुर्माना की सजा सुनाई।  सहायक अभियोजन पदाधिकारी मोहम्मद शाहनवाज अंसारी ने बताया कि दिनांक 17 दिसंबर 2019 को जयनगर रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के सामने जीआरपी पुलिस ने एक विदेशी नागरिक को देखा तथा पूछताछ की पूछताछ के क्रम में विदेशी नागरिक ने अपना नाम थॉमस इबी जैकब एवं देश का नाम (अफ्रीका )सेनेगल बताया। उक्त विदेशी नागरिक के पास भारत का वीजा नहीं था जीआरपी पुलिस जयनगर ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। रेलवे न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल

चचेरे चाचा पर जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के दर्ज आरोप को लेकर ए०डी०जे०-०6 सह विशेष न्यायाधीश,पोक्सो ने विचारोपरांत अर्थदंड के साथ ही 20 वर्ष की सुनाई सजा ।

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  चचेरे चाचा पर जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के दर्ज आरोप को लेकर ए०डी०जे०-०6 सह विशेष न्यायाधीश, पोक्सो ने विचारोपरांत अर्थदंड के साथ ही 20 वर्ष की सुनाई सजा  जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 23 दिसम्बर, 2021)। वारिसनगर थाना काण्ड संख्या 270/2018 के   अभियोजन सूत्रों के हवाला से ज्ञात हुआ कि दिनांक 26.09.2018 को धरहरा गांव निवासी अमरजीत सहनी उर्फ अमरजीत कुमार साहनी जो वारिसनगर थाना जिला समस्तीपुर के निवासी हैं ने 15 वर्षीय पीड़िता के चचेरे चाचा ने शाम के 05 बजे जब पीड़िता घर में   अकेली थी तो उनके घर में घुसकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जिससे आहत होकर पीड़िता ने वारिसनगर थाना काण्ड संख्या 270/2018 दर्ज कराया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा पूर्ण 08 साक्षियों की गवाही करायी गयी। अंततः सम्पूर्ण विचारण के बाद अभियुक्त अमरजीत सहनी उर्फ अमरजीत कुमार साहनी को भा०द०वि० की धारा 376 (3), 448 तथा धारा 06 पोक्सो एक्ट के लिए दोषी पाया गया। उभयपक्षों को सुनकर नियमान्तर्गत अभियुक्त को भा० द० वि० की धारा 376 (3) के लिए 20 वर्ष का सश्रम का

बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को एसडीजेएम सह विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो) ने 20 वर्ष की कैद सहित 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा

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  बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को एसडीजेएम सह विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो) ने 20 वर्ष की कैद सहित 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा   बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को पोक्सो एक्ट के तहत एसडीजेएम सह विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो) ने 20 वर्ष की कैद के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा  जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 09 दिसम्बर, 2021)। एसडीजेएएम सह सजा विशेष न्यायाधीश,(पोक्सो एक्ट ) समस्तीपुर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर ,21 को अपने न्याययालय में विचाराधीन दलसिंहसराय थाना काण्ड संख्या 245/2019 के अभियुक्त मो० अफरोज उर्फ नन्हे पे० स्व० मो० याकूब, साकिन बल्लोचक वार्ड नं0-1, थाना दलसिंहसराय जिला समस्तीपुर के निवासी है । आरोप के अनुसार दिनांक 10.04.2019 को रात की घटना बतायी जाती है। मकान मालिक मो ० अफरोज उर्फ नन्हे डरा धमका कर 14 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार किया और बोला कि माता पिता को मत बताना। पूर्ण विचारण के बाद विशेष न्यायालय, पोक्सो एक्ट समस्तीपुर के द्वारा अंततः सजा सुनाई गयी। भा द 0 वि 0 की धारा 376 (3) हेतु 20 वर्ष का सश्रम कारावास व

पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में लोजपा नेता स्वयंबर यादव सहित 14 को आजीवन कारावास की सजा

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  पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में लोजपा नेता स्वयंबर यादव सहित 14 को आजीवन कारावास की सजा जनक्रांति कार्यालय से बिपिन कुमार यादव न्यायिक सजा मिलने के बाद कैदी वाहन से सबों को भेजा गया जेल समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 22 सितंबर, 2021)। समस्तीपुर जिले के रोसरा अनुमंडल के हिंदुस्तान के  चर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रोसड़ा की निचली अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। बताते चलें की रोसड़ा कोर्ट ने 13 साल बाद 14 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन जेल की सजा सुनाई गयी है। रोसड़ा कांड संख्या 173/2008 मामले में सुनवाई करते हुए रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय की अदालत ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और महुली पंचायत के मुखिया स्वयंवर यादव समेत 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बताते चलें की रोसड़ा के युवा पत्रकार विकास रंजन की हत्या 25 नवंबर 2008 को उस समय कर दी गयी थी, जब वह गायत्री नगर रोड स्थि

जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सुनाई सजा

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  जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सुनाई सजा  सीपीएम नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को समस्तीपुर सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सुनाई सजा  जनक्रांति कार्यालय से स्टेट ब्यूरो चीफ पिंकेश कुमार पप्पू की रिपोर्ट समस्तीपुर,बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 13 सितंबर,2021)। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ने शुक्रवार को लंबित मुकदमे में जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई को दोषी करार देते हुए सोमवार को फैसला सुनाने का आदेश जारी किया था। आज सोमवार को न्यायालय ने सीपीएम नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को समस्तीपुर सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही इन पर 15000 रुपये का आर्थिक दंड भी कोर्ट ने लगाया है । बता दें कि 2000 में सीपीएम नेता ने जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उसके भाई पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया था । इस मामले म

विभूतिपुर के पूर्व विधायक रामबालक सिंह हत्या की कोशिश मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये दोषी करार, न्यायिक हिरासत में गए जेल

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  विभूतिपुर के पूर्व विधायक रामबालक सिंह हत्या की कोशिश मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये दोषी करार, न्यायिक हिरासत में गए जेल जनक्रांति कार्यालय से स्टेट विधि चीफ ब्यूरो रवि शंकर चौधरी अधिवक्ता की रिपोर्ट एडीजे 03 न्यायालय ने पूर्व विधायक को हत्या की कोशिश मामले में किया दोषी करार  समस्तीपुर,बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 10 सितंबर,2021 )। समस्तीपुर जिला अंतर्गत जिला जदयू के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को समस्तीपुर एडीजे 03 की (कोर्ट ) न्यायाधीश ने हत्या की कोशिश व आर्म एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है । पूर्व विधायक रामबालक सिंह के खिलाफ कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। पूर्व विधायक को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर आग की तरह फैल गई। जिसके बाद कोर्ट परिसर में हर तरफ पूर्व विधायक के गिरफ्तारी की चर्चे चलने लगी। आपको बता दे की 04 जून 2000 की रात्रि में विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में गंगा सिंह के बेटी शादी में शामिल होने सीपीएम के ललन सिंह भी गए थे। जहां उसके घर पर पूर्व विधायक

बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को एडीजे-06 विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड की सुनाई सजा

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  बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को एडीजे-06 विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड की सुनाई सजा जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट अदालत ने अभियुक्त को सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा  समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 26 अगस्त, 2021 ) । एडीजे- 06 विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर द्वारा आज 26 जुलाई को बलात्कारी अभियुक्त को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया । बताया जाता है की मोहिउद्दीननगर थाना के नगर थाना कांड संख्या 83/2019 अभियुक्त गोलू कुमार सिंह पिता दिनेश सिंह निवासी भासिमपुर थाना मोहिउद्दीन नगर जिला समस्तीपुर के निवासी हैं । न्यायालय अनुसार दिनांक 22 मई 2019 की घटना बताई जाती है । गांव की एक 15 वर्ष की बच्ची जो अपने घर से रात्रि करीब 10:00 बजे शौच के लिए जा रही थी। इसी क्रम में ग्रामीण गोलू कुमार सिंह अपने बथान के बगल रास्ते से पकड़कर गमछा से मुंह बंद करके घींचते हुऐ बथान के कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। न्यायिक पूर्ण विचारण के बाद विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट समस्तीपुर के द्वारा अंततः सजा सुनाई गयी ।

नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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  नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा   जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 31 जुलाई,2021 )। नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी अभियुक्त को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने अलग अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाया। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार दलसिंह सराय थाना काण्ड संख्या 188/2016 के आरोपी अभियुक्त दीपक कुमार पासवान पे० चन्द्रदेव पासवान, साकिन पांड़,थाना - दलसिंहसराय, जिला समस्तीपुर के निवासी है । दिनांक 06.05.2016 की घटना बतायी जाती है। गांव की एक 10 वर्ष की बच्ची जो अपने परिवार के साथ पास में शादी का भोज खाने गयी थी, जब रात के 10 बजे तक नहीं लौटी तो घरवाले एवं गांव वाले खोज की तो रात के लगभग 12.30 बजे के आस-पास मकई के खेत में लड़की नग्न अवस्था में पायी गयी ।  जो की गंभीर रुप से जख्मी थी एवं जिसके साथ कूरता से बलात्कार किया गया था। गांव वाले ने पानी का छींटा मारकर लड़की से पूछा तो उसने दीपक पासवान का

बलात्कार के आरोपियों को ए डी जे सिक्स/ विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत सजा के साथ ही जुर्माना सुनाया

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  बलात्कार के आरोपियों को ए डी जे सिक्स/ विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत सजा के साथ ही जुर्माना सुनाया जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिंदी न्यूज़ बुलेटिन 20 फरवरी 2021 ) । समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना कांड संख्या 56 / 2019 में बलात्कार कांड के आरोपी को ए डी जे सिक्स/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अलग अलग सजा के साथ ही अलग अलग जुर्माना लगाया । बताया जाता है कि कन्हैया कुमार दीपक एवं अन्य 03 लोगों ने मिलकर ताजपुर की एक लड़की का अपहरण कर 05 से 06 दिनों तक लगातार बलात्कार करने के आरोपी अभियुक्तों को बलात्कार करने के आरोप में सजा सुनाया । बताया जाता है की विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने मुख्य आरोपी कन्हैया कुमार को धारा 363 भा०दं०वि० के तहत ०७ साल का सजा सुनाया इसके साथ ही ०७ हजार रुपए जुर्माना लगाया । जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाया । वहीं धारा ३६६ ( ए०) भा०दं०वि० के  तहत १० साल की सजा के साथ ही १० हजार रुपए जुर्माना लगाया, जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर ०३ महीने की अतिरिक्त साध

बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही लगाया 01 लाख रुपये काअर्थदण्ड

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  बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही लगाया 01 लाख रुपये काअर्थदण्ड जनक्रान्ति कार्यालय रिपोर्ट  समस्तीपुर,बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 25 जनवरी, 2021 ) । बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही लगाया 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड । विधि सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार बताया जाता है कि समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 181/17 में हरिराम साहनी अभियुक्त को बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया आजीवन कारावास । उक्त आजीवन कारावास का सजा गूंगी बहरी लड़की के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार साक्षी के आधार पर दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा न्यायाधीश ने सुनाई । उक्त सजा एडीजे सिक्स सह पोस्को एक्ट के तहत आईपीसी के धारा 376/ दो एवं सिक्स पोस्को एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर दिया गया । इसके साथ ही हरे राम साहनी को अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही ₹100000 का अर्थदंड बैक्ट्रिम (