चचेरे चाचा पर जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के दर्ज आरोप को लेकर ए०डी०जे०-०6 सह विशेष न्यायाधीश,पोक्सो ने विचारोपरांत अर्थदंड के साथ ही 20 वर्ष की सुनाई सजा ।
चचेरे चाचा पर जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के दर्ज आरोप को लेकर ए०डी०जे०-०6 सह विशेष न्यायाधीश, पोक्सो ने विचारोपरांत अर्थदंड के साथ ही 20 वर्ष की सुनाई सजा
जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट
समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 23 दिसम्बर, 2021)। वारिसनगर थाना काण्ड संख्या 270/2018 के अभियोजन सूत्रों के हवाला से ज्ञात हुआ कि दिनांक 26.09.2018 को धरहरा गांव निवासी अमरजीत सहनी उर्फ अमरजीत कुमार साहनी जो वारिसनगर थाना जिला समस्तीपुर के निवासी हैं ने 15 वर्षीय पीड़िता के चचेरे चाचा ने शाम के 05 बजे जब पीड़िता घर में अकेली थी तो उनके घर में घुसकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जिससे आहत होकर पीड़िता ने वारिसनगर थाना काण्ड संख्या 270/2018 दर्ज कराया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा पूर्ण 08 साक्षियों की गवाही करायी गयी। अंततः सम्पूर्ण विचारण के बाद अभियुक्त अमरजीत सहनी उर्फ अमरजीत कुमार साहनी को भा०द०वि० की धारा 376 (3), 448 तथा धारा 06 पोक्सो एक्ट के लिए दोषी पाया गया। उभयपक्षों को सुनकर नियमान्तर्गत अभियुक्त को भा० द० वि० की धारा 376 (3) के लिए 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा मो० 20,000/-रुपया का अर्थदण्ड जो पीड़िता को देय होगा इसके साथ ही भा० द० वि० की धारा 448 के लिए एक वर्ष की सजा सुनाई गयी। विचारण के दौरान पीड़िता व सरकार का पक्ष विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार द्वारा तथा अभियुक्त का पक्ष उनके अधिवक्ता शंभू शरण पाण्डेय के द्वारा रखा गया। सजा के उपरांत पीड़िता के परिवार को अंततः संतोष की लहर दिखाई दी।
उपरोक्त समाचार न्यायालय सूत्र के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।
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