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अप्राकृतिक यौनाचार में ए०डी०जे० : 06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया

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  अप्राकृतिक यौनाचार में ए०डी०जे० : 06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया  जनक्रान्ति बिहार कार्यालय  समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 20 मार्च,2021 ) । अप्राकृतिक यौनाचार में ए०डी०जे० : 06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया । बताते हैं कि मोहिउद्दीन नगर थाना कांड संख्या 116/2019 में मोहिउद्दीन नगर हरैल  निवासी,  विकास सिंह को अप्राकृतिक यौनाचार में दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा किया गया है । मालूम है की मोहिउद्दीन नगर थाना कांड संख्या 116/2019 घटना की तिथि 30-06-2019 कहा जाता है कि विकास सिंह गा‌ंव में खेलते हुए 11 साल के बच्चे को लालच देकर बगल के गाछी में बुलाकर जहां उसे अप्राकृतिक यौनाचार किया । बच्चे की मां सूचीका बनकर वाद दायर की । पूर्ण विचारण के बाद अभियुक्त को धारा 377 भा० द० वि० वि 06 पोक्सो एक्ट के तहत जिसमें सजा दिया जाता है,अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही मो० ₹50000/- अर्थदंड का सजा सुनाया गया । वहींअर्थदंड नहीं दि

रालोसपा कार्यकर्ताओं ने कैमूर की छात्रा एवं हाथरस की मनीषा बाल्मीकि बलात्कार सह हत्याकांड में शामिल दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर निकाला कैन्डिल मार्च

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  रालोसपा कार्यकर्ताओं ने कैमूर की छात्रा एवं हाथरस की मनीषा बाल्मीकि बलात्कार सह हत्याकांड में शामिल दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर निकाला कैन्डिल मार्च  जनक्रान्ति कार्यालय रिपोर्ट  रालोसपा नेताओं ने निकाला हाथरस कांड में शामिल दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर कैण्डल मार्च   ताजपुर/समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 03 अक्टूबर, 2020 ) ।रालोसपा नेताओं ने निकाला हाथरस कांड में शामिल दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर कैण्डल मार्च । उक्त कैण्डल मार्च  राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राज्य परिषद् सदस्य मोहिउद्दीननगर विधानसभा सह जिला सचिव रालोसपा समस्तीपुर रंजीत कुमार के अध्यक्षता में कल दिनांक - 02  अक्टूबर 2020 की देर रात्रि में ताजपुर प्रखंड के गांधी चौक एन0 एच0 - 28 पर से दरगाह रोड होते हुए नीम चौक गांधी मुर्ति पहुंच कर समाप्त हो गया। रालोसपा कार्यकर्ताओं ने कैमूर की छात्रा एवं हाथरस की मनीषा बाल्मीकि बलात्कार सह हत्याकांड में शामिल दोषीयों को सजा दिलाने की मांग को लेकर कैन्डिल मार्च ताजपुर बाजार में शांति पूर्ण रूप से निकाल कर गांधी मुर्त

समस्तीपुर में आर्म्स एक्ट के आरोपी में दो को तीन -तीन वर्ष कारावास की सजा सक्षम न्यायाधीश ने दिया

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समस्तीपुर में आर्म्स एक्ट के आरोपी में दो को तीन -तीन वर्ष कारावास की सजा सक्षम न्यायाधीश ने दिया जनक्रान्ति कार्यालय से विधि संवाददाता रविशंकर चौधरी की रिपोर्ट  समस्तीपुर,बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 07 सितंबर, 2020 )।  समस्तीपुर में आर्म्स एक्ट के आरोपी में दो को तीन -तीन वर्ष कारावास की सजा सक्षम न्यायाधीश ने दिया।  स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय राजीव कुमार द्विवेदी ने आर्म्स एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई की न्यायिक दंडाधिकारी ने बेगूसराय जिला अंतर्गत बछवाड़ा थाना क्षेत्र के  चमथा वरखुट गांव निवासी सोनू कुमार तथा पटना जिला के बुद्धा कॉलोनी थाना के चीनना कोठी टोला निवासी परमेश्वर धनगर को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोनों को 17 - 17 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनायी । अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छे छे महीना अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी  प्राप्त समाचार के अनुसार सरायरंजन  के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर पेड़ा चौक के समीप 24 जनवरी 2017 को दोनों आरोपी को पकड़ा