अप्राकृतिक यौनाचार में ए०डी०जे० : 06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया
अप्राकृतिक यौनाचार में ए०डी०जे० : 06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया
जनक्रान्ति बिहार कार्यालय
समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 20 मार्च,2021 ) । अप्राकृतिक यौनाचार में ए०डी०जे० : 06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया । बताते हैं कि मोहिउद्दीन नगर थाना कांड संख्या 116/2019 में मोहिउद्दीन नगर हरैल निवासी, विकास सिंह को अप्राकृतिक यौनाचार में दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा किया गया है । मालूम है की मोहिउद्दीन नगर थाना कांड संख्या 116/2019 घटना की तिथि 30-06-2019 कहा जाता है कि विकास सिंह गांव में खेलते हुए 11 साल के बच्चे को लालच देकर बगल के गाछी में बुलाकर जहां उसे अप्राकृतिक यौनाचार किया । बच्चे की मां सूचीका बनकर वाद दायर की ।
पूर्ण विचारण के बाद अभियुक्त को धारा 377 भा० द० वि० वि 06 पोक्सो एक्ट के तहत जिसमें सजा दिया जाता है,अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही मो० ₹50000/- अर्थदंड का सजा सुनाया गया । वहींअर्थदंड नहीं दिए जाने पर 06 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
इधर सरकार को अलग से ₹100000 एक लाख रूपये मुआवजा की राशि पीड़िता को दिए जाने का निर्देश दिया गया।
जनक्रान्ति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा न्यायिक सूत्र की रिपोर्ट बिहार कार्यालय से प्रकाशित व प्रसारित ।
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