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पूर्व मंत्री स्व. राम लखन महतो के प्रथम पुण्यतिथि तिथि पर मूर्ति का हुआ अनावरण

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  पूर्व मंत्री स्व. राम लखन महतो के प्रथम पुण्यतिथि तिथि पर मूर्ति का हुआ अनावरण मूर्ति अनावरण में विभिन्न दल के हस्ती दिखे एक मंच पर जनक्रान्ति कार्यालय से संवाद सूत्र मनीष कुमार की रिपोर्ट  दलसिंहसराय/समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 01 फरवरी,2021 ) । समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय प्रखंड के रामपुर जलालपुर गांव के निवासी बिहार सरकार के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री स्वर्गीय राम लखन महतो का प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन एवं मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति का अनावरण पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा एवं पूर्व मंत्री कल्याणपुर के विधायक श्री महेश्वर हजारी, उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता व जे पी वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर बिहार के राजनीतिक समाजिक प्रशासनिक व्यावसायिक एवं शिक्षा क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ आम लोग भी उपस्थित हुए । उपस्थित लोगों ने उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित किया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथि बताया कि स्वर्गीय रा

बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही लगाया 01 लाख रुपये काअर्थदण्ड

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  बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही लगाया 01 लाख रुपये काअर्थदण्ड जनक्रान्ति कार्यालय रिपोर्ट  समस्तीपुर,बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 25 जनवरी, 2021 ) । बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही लगाया 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड । विधि सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार बताया जाता है कि समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 181/17 में हरिराम साहनी अभियुक्त को बलात्कार कांड के दोषी पाऐ जाने पर पोस्को एक्ट के तहत एडीजे 06 ने दिया आजीवन कारावास । उक्त आजीवन कारावास का सजा गूंगी बहरी लड़की के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार साक्षी के आधार पर दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा न्यायाधीश ने सुनाई । उक्त सजा एडीजे सिक्स सह पोस्को एक्ट के तहत आईपीसी के धारा 376/ दो एवं सिक्स पोस्को एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर दिया गया । इसके साथ ही हरे राम साहनी को अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही ₹100000 का अर्थदंड बैक्ट्रिम (

शराब बनाने वाले व बेचने वाले की सूचना नहीं देने पर नपेंगे चौकीदार मद्य निषेध लागू करने हेतु सख्त हुआ पुलिस प्रशासन, चौकीदारों को मिला कड़ा निर्देश

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  शराब बनाने वाले व बेचने वाले की सूचना नहीं देने पर  नपेंगे चौकीदार  मद्य निषेध लागू करने हेतु सख्त हुआ पुलिस प्रशासन, चौकीदारों को मिला कड़ा निर्देश जिस गांव में मिला शराब तो नपेंगे वहां के चौकीदार : एसडीपीओ -भूमि विवाद पर भी गंभीरता से लेने का मिला टास्क जनक्रान्ति कार्यालय से संवाद सूत्र की रिपोर्ट   दलसिंहसराय/उजियारपुर, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 17 दिसम्बर, 2020 ) । मद्य निषेध कानून पूर्णतः लागू करने तथा भूमि विवाद को कम करने के प्रति राज्य सरकार की सख्ती अब धरातल पर लागू होने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसको लेकर थाना, अनुमंडल तथा जिला स्तर तक के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। गुरुवार को दलसिंहसराय एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडेय ने क्षेत्र के चौकीदारों का पैरेड क्लास लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौकीदार गांव में वैसे लोगों को जो शराब बनाने या बेचने का धंधा चला रहे हैं । इसकी गुप्त सूचना अविलंब थानाध्यक्ष को दें।  साथ ही वैसे लोग जो शराब के धंधा में लिप्त हैं और पकड़ में नहीं आता है, उन्हें एलर्ट कर दें कि वे संभल जाए। अन्यथा प