समस्तीपुर में आर्म्स एक्ट के आरोपी में दो को तीन -तीन वर्ष कारावास की सजा सक्षम न्यायाधीश ने दिया

समस्तीपुर में आर्म्स एक्ट के आरोपी में दो को तीन -तीन वर्ष कारावास की सजा सक्षम न्यायाधीश ने दिया

जनक्रान्ति कार्यालय से विधि संवाददाता रविशंकर चौधरी की रिपोर्ट 

समस्तीपुर,बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 07 सितंबर, 2020 )। समस्तीपुर में आर्म्स एक्ट के आरोपी में दो को तीन -तीन वर्ष कारावास की सजा सक्षम न्यायाधीश ने दिया। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय राजीव कुमार द्विवेदी ने आर्म्स एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई की न्यायिक दंडाधिकारी ने बेगूसराय जिला अंतर्गत बछवाड़ा थाना क्षेत्र के  चमथा वरखुट गांव निवासी सोनू कुमार तथा पटना जिला के बुद्धा कॉलोनी थाना के चीनना कोठी टोला निवासी परमेश्वर धनगर को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोनों को 17 - 17 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनायी । अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छे छे महीना अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी  प्राप्त समाचार के अनुसार सरायरंजन  के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर पेड़ा चौक के समीप 24 जनवरी 2017 को दोनों आरोपी को पकड़ा था तलाशी के दौरान दो देशी कट्टा व 11 कारतूस बरामद किया गया था अभियोजन पक्ष की ओर से तेज तर्रार युवा सहायक अभियोजन पदाधिकारी मोहम्मद शाहनवाज अंसारी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल किशोर राय ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा । 

समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा प्रकाशक द्वारा रविशंकर चौधरी की रिपोर्ट प्रकाशित । Published by Jankeanti Publisher...

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