नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा  

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट


समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 31 जुलाई,2021 )। नावालिग लड़की से व्यभिचार करने के आरोपी अभियुक्त को ए०डी०जे०-06 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट समस्तीपुर ने अलग अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाया। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार दलसिंह सराय थाना काण्ड संख्या 188/2016 के आरोपी अभियुक्त दीपक कुमार पासवान पे० चन्द्रदेव पासवान, साकिन पांड़,थाना - दलसिंहसराय, जिला समस्तीपुर के निवासी है । दिनांक 06.05.2016 की घटना बतायी जाती है। गांव की एक 10 वर्ष की बच्ची जो अपने परिवार के साथ पास में शादी का भोज खाने गयी थी, जब रात के 10 बजे तक नहीं लौटी तो घरवाले एवं गांव वाले खोज की तो रात के लगभग 12.30 बजे के आस-पास मकई के खेत में लड़की नग्न अवस्था में पायी गयी ।  जो की गंभीर रुप से जख्मी थी एवं जिसके साथ कूरता से बलात्कार किया गया था। गांव वाले ने पानी का छींटा मारकर लड़की से पूछा तो उसने दीपक पासवान का नाम बताया। जिसके बाद प्राथमिकी दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 168/2016 दर्ज हुआ। लड़की को अगले 15 दिनों तक पटना में गहन चिकित्सा में रहना पड़ा और अंततः प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी । जिससे उसकी जान बच सकी।
पूर्ण विचारण के बाद विशेष न्यायालय, पोक्सो एक्ट, समस्तीपुर के द्वारा अंततः सजा सुनाई गयी। भा0द0वि0 की धारा 324 हेतु 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपया अर्थदण्ड, भा0द0वि0 की धारा 342 हेतु एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपया अर्थदण्ड तथा भा०द०वि० की धारा 376 (2) हेतु आजीवन सश्रम कारावास
व एक लाख रुपया अर्थदण्ड का सजा सुनाया गया साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अर्थदण्ड के सभी धनराशि पिडिता के परिवार को दी जाए। अर्थदण्ड के अतिरिक्त न्यायालय ने पीड़िता के परिवार को अलग से 05 लाख रुपये मुआवजे की धनराशि दिये जाने का निर्देश भी सरकार को दिया गया। सजा व मुआवजा के उपरांत पिड़िता के परिवार को अंतत. संतोष की लहर दिखाई दी। अभियोजन पक्ष की ओर से श्री विनोद
कुमार, विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त की ओर से श्री अमरेन्द्र कुमार, विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा।
उपरोक्त जानकारी न्यायालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया ।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।

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