बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को एसडीजेएम सह विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो) ने 20 वर्ष की कैद सहित 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा

 बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को एसडीजेएम सह विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो) ने 20 वर्ष की कैद सहित 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा  

बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को पोक्सो एक्ट के तहत एसडीजेएम सह विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो) ने 20 वर्ष की कैद के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा 

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 09 दिसम्बर, 2021)। एसडीजेएएम सह सजा विशेष न्यायाधीश,(पोक्सो एक्ट ) समस्तीपुर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर ,21 को अपने न्याययालय में विचाराधीन दलसिंहसराय थाना काण्ड संख्या 245/2019 के अभियुक्त मो० अफरोज उर्फ नन्हे पे० स्व० मो० याकूब, साकिन बल्लोचक वार्ड नं0-1, थाना दलसिंहसराय जिला समस्तीपुर के निवासी है । आरोप के अनुसार दिनांक 10.04.2019 को रात की घटना बतायी जाती है। मकान मालिक मो ० अफरोज उर्फ नन्हे डरा धमका कर 14 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार किया और बोला कि माता पिता को मत बताना। पूर्ण विचारण के बाद विशेष न्यायालय, पोक्सो एक्ट समस्तीपुर के द्वारा अंततः सजा सुनाई गयी। भा द 0 वि 0 की धारा 376 (3) हेतु 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपया अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर 06 महीना का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी। वहीं अर्थदण्ड के अतिरिक्त न्यायालय ने पीड़िता के परिवार को अलग से 03 लाख रुपये मुआवजे प्रतिपूर्ति की धनराशि दिये जाने का निर्देश भी सरकार को दिया। सजा व मुआवजा के उपरांत पीड़िता के परिवार को अंततः संतोष की लहर दिखाई दी। अभियोजन की ओर से विनोद कुमार विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त की ओर से श्री अविनाश राय, विद्वान अधिवक्ता
ने अपना पक्ष रखा। यह खबर अभियोजन के विश्वस्त सूत्रों के द्वारा दिया गया।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।

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