बलात्कार के आरोपियों को ए डी जे सिक्स/ विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत सजा के साथ ही जुर्माना सुनाया

 बलात्कार के आरोपियों को ए डी जे सिक्स/ विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत सजा के साथ ही जुर्माना सुनाया

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिंदी न्यूज़ बुलेटिन 20 फरवरी 2021 ) । समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना कांड संख्या 56 / 2019 में बलात्कार कांड के आरोपी को ए डी जे सिक्स/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अलग अलग सजा के साथ ही अलग अलग जुर्माना लगाया ।

बताया जाता है कि कन्हैया कुमार दीपक एवं अन्य 03 लोगों ने मिलकर ताजपुर की एक लड़की का अपहरण कर 05 से 06 दिनों तक लगातार बलात्कार करने के आरोपी अभियुक्तों को बलात्कार करने के आरोप में सजा सुनाया । बताया जाता है की विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने मुख्य आरोपी कन्हैया कुमार को धारा 363 भा०दं०वि० के तहत ०७ साल का सजा सुनाया इसके साथ ही ०७ हजार रुपए जुर्माना लगाया । जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाया । वहीं धारा ३६६ ( ए०) भा०दं०वि० के  तहत १० साल की सजा के साथ ही १० हजार रुपए जुर्माना लगाया, जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर ०३ महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है । इसके अलावा ३७६ (डी) भा०दं०वि० के तहत २० साल की सजा एवं २० हजार रुपए जुर्माना लगाया है । इसके साथ ही कहां है की जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर ०६ महीने अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ सकता है। मालूम है कि उक्त घटना २०१९ की है । ताजपुर की एक लड़की का अपहरण कर रहीमपुर विद्यापतिनगर ले जाकर उसके साथ ०५ से ०६ दिन तक जबरन संभोग सहवास किया गया। घटना के समय बच्ची की उम्र १६ वर्ष थी। उक्त घटना के आलोक में ताजपुर थाना कांड संख्या ५६/२०१९ दर्ज किया गया था।  जो न्यायालय में विचाराधीन था।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित।

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