जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सुनाई सजा

 जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सुनाई सजा 

सीपीएम नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को समस्तीपुर सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सुनाई सजा 

जनक्रांति कार्यालय से स्टेट ब्यूरो चीफ पिंकेश कुमार पप्पू की रिपोर्ट

समस्तीपुर,बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 13 सितंबर,2021)। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ने शुक्रवार को लंबित मुकदमे में जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई को दोषी करार देते हुए सोमवार को फैसला सुनाने का आदेश जारी किया था। आज सोमवार को न्यायालय ने सीपीएम नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को समस्तीपुर सेशन कोर्ट ने 05 साल कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही इन पर 15000 रुपये का आर्थिक दंड भी कोर्ट ने लगाया है । बता दें कि 2000 में सीपीएम नेता ने जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उसके भाई पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया था । इस मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है ।


बता दें कि वर्ष 2000 में विभूतिपुर थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक और उसके भाई पर 62/20 कांड दर्ज किया गया था, जिसमें पीड़ित ललन सिंह ने आरोप लगाया था कि जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके छोटे भाई सरकारी स्कूल के शिक्षक लालबाबू सिंह ने उन पर कातिलाना हमला किया था, जिसमें फायरिंग के दौरान उनके दाहिने हाथ की चार उंगली कट गई थी। अब 21 साल बाद फैसला आने से एक तरफ जहां पीड़ित पक्ष खुश नजर आ रहे हैं । वहीं विधायक के समर्थकों में मायूसी छाई थी ।


बता दें कि इस जानलेवा हमले को लेकर कांड संख्या 62/20 में न्यायालय में सुनवाई चल रही थी । उस मामले में एडीजे 3 ने विधायक और उनके भाई लालूबाबू सिंह को दोषी करार दिया था । वहीं, वकील का कहना था कि इस मामले में सात साल की सजा का प्रवाधान है । कम से कम तीन साल की सजा हो सकती है । अब कोर्ट ने पूर्व विधायक और उसके भाई को 05 साल की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा स्टेट ब्यूरो चीफ पिंकेश कुमार पप्पू की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।

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