पोक्सो एक्ट के नामजद आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर दोषी पाकर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने की सजा की तारीख 02 अगस्त की मुकर्रर की

 पोक्सो एक्ट के नामजद आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर दोषी पाकर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने की सजा की  तारीख 02 अगस्त की मुकर्रर की


जनक्रांति कार्यालय से ब्यूरो चीफ चन्द्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय बेगूसराय के पोक्सो एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को पाया दोषी

बरौनी/बेगूसराय, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 30 जुलाई, 2022)। पोक्सो एक्ट के आरोपित कपस्या चौक निवासी अनीता देवी और रानी देवी को पोक्सो एक्ट की धारा 04 एवं अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 03, 04, 05 और 06 में दोषी पाया गया ।

इसके साथ ही इस मामले के अन्य नामजद आरोपी अमरजीत कुमार, गौरव कुमार , हिमांशु कुमार और सुमित कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 04 में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए पोक्सो एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 02 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है । उक्त मामला नगर थाना क्षेत्र से संबंधित बताया जाता है।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा ब्यूरो चीफ चन्द्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित।

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