मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जिलाधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश

 मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जिलाधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश


सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी तथा सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा : जिलाधिकारी

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 19 अगस्त, 2021)। जिला जन-सम्पर्क कार्यालय, समाहरणालय समस्तीपुर द्वारा जारी प्रेस विग्यप्ति अनुसार बताया जाता हैं कि समस्तीपुर जिलाधिकारी ने मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जारी किया दिशा निर्देश । जारी दिशा निर्देश में जिलाधिकारी ने बिन्दू बार कहा है कि...
01. इस वर्ष मुहर्रम का त्योहार मुख्य रूप से दिनांक 20.08.2021 को मनाया जायेगा तथा पहलाम दिनांक 20.08.2021 को ही सम्पन्न होगा।
02. उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के ज्ञापांक 5015 दिनांक 04.08.2021 द्वारा सभी धार्मिक स्थल को आमजनों के लिए दिनांक 25.08.2021 तक बन्द रखा गया है।
03. इस अवधि में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी तथा सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित है।
04. गृह विभाग के उक्त आदेश के आलोक में इस स्तर से धारा- 144 के तहत आदेश निर्गत किया गया है। सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करायेंगे कि इसका किसी भी स्थिति में उल्लंघन न होने पाये।
05. इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड द्वारा अपील प्रसारित करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की जाती रही है, जो निम्न प्रकार हैः-
(क) बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपील:-
i. ताजिया, सिपर अथवा अखाड़े का कोई जुलूस नहीं निकाला जाय। शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया जाय। डी.जे./ लाउडस्पीकर का उपयोग भी नहीं किया जाय।
ii. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया नहीं रखा जाय तथा अखाड़े का आयोजन नहीं किया जाय।
iii. सरकार/ जिला प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाय।
(ख) बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की अपील:-
i. अलम, ताजिया, सिपर अथवा अखाड़े का कोई जुलूस नहीं निकाला जाय। शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया जाय। लाउडस्पीकर का भी उपयोग नहीं किया जाय।
ii. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया नहीं रखा जाय तथा अखाड़े का आयोजन नहीं किया जाय।
iii. इमामबाड़ा/ अजाखाना/ जरीखाना की साफ-सफाई, सजावट आदि की जाय, परन्तु उसमें लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं की जाय।
iv. इमामबाड़ा/ अजाखाना में मजलिस/ मरसिया/ नौहा पढ़ने वाले व्यक्ति के अलावा आवश्यक प्रबंध के लिए बहुत सीमित संख्या में ही इमामबाड़ा की प्रबंध समिति के सदस्य सोशल डिस्टेंस के साथ उपस्थित रह सकते हैं। मजलिस/ मरसिया/ नौहा का प्रसारण जूम एवं अन्य डिजिटल माध्यम से किया जाय, जिसे आम आदमी अपने घरों में बैठकर देख एवं सुन सकें। इमामबाड़ा में स्थानीय व्यक्तियों का एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाय।
v. अपने-अपने घरों में केवल अपने परिवार के सदस्य के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मजलिस का आयोजन कर सकते हैं।
vi. इमामबाड़ों/ अजाखानों में मजलिस के तबर्रूक का वितरण नहीं किया जाय बल्कि उसके पैकेट बनाकर लोगों के घरों तक पहुँचा दिया जाय। तबर्रूक के लिए कहीं भी भीड़ न लगायी जाय।
vii. यौमे आशूरा के दिन फूल लेकर जुलूस की शक्ल में कर्बला नहीं जायें बल्कि दो-तीन आदमी किसी वाहन से फूल कर्बला तक पहुँचा दें।
viii. सरकार/ जिला प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाय।
उपर्युक्त के आलोक में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने हेतु यह आवश्यक है कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर कोई जुलूस एवं अखाड़ा नहीं निकाला जाय तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
06. यदि कोई अखाड़ा/ जुलूस/ मेला का आयोजन होता है तो मुहर्रम कमिटी/ अखाड़ा कामिटी के अध्यक्ष/ सदस्य के विरूद्ध The Epidemic Deaseas Act।बज की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जायगी।
07. इमामबाड़ा के प्रबंध समिति को भी यह सुझाव दिया जाय कि इमामबाड़ा/ अजाखाना में मजलिश/ मरसिया नौहा पढ़ने वाले व्यक्ति के अलावा आवश्यक प्रबंध के लिए बहुत सीमित संख्या में ही इमामबाड़ा की प्रबंध समिति के सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपस्थित रह सकते हैं।
08. मजलिस मरसिया / नौहा का प्रसारण जूम एवं अन्य डिजिटल माध्यम से किया जाय, जिसे आम आदमी अपने घरों में बैठ कर देख एवं सुन सकें। कार्यक्रम का प्रसारण डिजिटल माध्यम से किया जाय। इस हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक सहयोग देंगे।
09. कर्बला से मिट्टी लाने एवं इसे पहलाम करने हेतु अखाड़ा प्रबंध समिति के दो-तीन लोग बिना अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन के जायेंगे। किसी भी स्थिति में यह जुलूस के रूप में नहीं होगा। थानाध्यक्ष इसका अनुपालन कराते हुए स्कॉर्ट कराते हुए ले जायेंगे एवं लायेंगे।
उपरोक्त जानकारी ईमेल माध्यम से District  Public Relations Officer, Soochna Bhawan Collectorate Campus, Samastipur, Bihar. द्वारा प्रेस कार्यालय को दिया गया ।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशित व प्रसारित राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय से प्रकाशित व प्रसारण ।

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