दिल्ली से बड़ी खबर 01 जूलाई से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन -अनलॉक-2 की गाइडलाइंस की जारी

दिल्ली से बड़ी खबर

01 जूलाई से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन - अनलॉक -2 की गाइडलाइंस की जारी 

इसके तहत स्‍कूल-कॉलेज,मेट्रो, सिनेेमाहॉल इत्यादि 31 जुलाई तक रहेंगे बंद 

समस्तीपुर कार्यालय 

नई दिल्‍ली,भारत ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 30 जून,2020 ) । गृह मंत्रालय ने एक जुलाई से शुरू हो रहे लॉकडाउन- ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशानिर्देश जारी किए ।गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों पर कहा कि सभी स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे ।  पहले की तरह सीमित घरेलू उड़ानें और स्‍पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी । रात के कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है । अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा । ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा ।


 👉🗣️ लॉकडाउन- अनलॉक-1 की अवधि आज 30 जून को समाप्‍त हो रही है. इसलिए अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है । ☝️
  👹✌️🗣️नई गाइडलाइंस 2 जुलाई से प्रभावी होंगी।

 👉✌️  इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में सहूलियत मिलेगी लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को सख्‍त बनाने का प्रावधान किया गया है. कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी. इससे पहले अनलॉक-1 में जारी गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने का आदेश दिया गया था । यह आगे भी जारी रहेगा।👈

🗣️✌️अनलॉक-2 में क्‍या होगा खास...?

👉✍️ इनमें कहा गया कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे. इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी ।

     दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा ।
    गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं ।

इसने कहा, ‘‘कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का कड़ा क्रियानवयन जारी रहेगा. कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद इन क्षेत्रों का चिह्नीकरण सावधानी से करने की आवश्यकता है ।"
         दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के भीतर कड़ा परिधि नियंत्रण कायम रहेगा और वहां केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी ।👈 

समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा वाट्सएप ग्रुप माध्यम साभार ब्यूरो रिपोर्ट उमाकांत  पचौरी अधिवक्ता की संवाद प्रकाशित ।

Published by Rajesh kumar Verma

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