राजा मानसिंह हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला कान सिंह भाटी सहित 11 लोग दोषी करार जिला जज महोदय का ऐतिहासिक पूर्व डीएसपी कान सिंह भाटी सहित 11 पुलिसकर्मी दोषी करार

राजा मानसिंह हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला कान सिंह भाटी सहित 11 लोग दोषी करार जिला जज महोदय का ऐतिहासिक पूर्व डीएसपी कान सिंह भाटी सहित 11 पुलिसकर्मी दोषी करार

राजा मानसिंह हत्याकांड में जिला जज मथुरा द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया जिसमें डीएसपी कान सिंह भाटी सहित 11 लोग पाऐ गए दोषी 

जिन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया है सजा का फैसला कल जिला जज द्वारा सुनाया जाएगा 

सच्चाई की हुई जीत वादियों को मिला वर्षों बाद न्यायालय से न्याय 

35 साल मैं आया निर्णय राजा मानसिंह की हत्या का 

डॉ केशव आचार्य गोस्वामी गीता शर्मा मथुरा टीम 

मथुरा,उत्तर प्रदेश ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 21 जुलाई,2020 ) । विश्व प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक सप्तपुरी ओं में पूजित मथुरा पुरी के नाम से सभी  लोगों में प्रसिद्ध मथुरा जनपद का मथुरा न्यायालय ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रसिद्ध है आज मथुरा जनपद जिला एवं सत्र न्यायधीश श्रीमती साधना रानी ठाकुरद्वारा 1985 लंबित प्रसिद्ध चर्चित भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह हत्या कांड मैं कान सिंह भाटी तत्कालीन डीएसपी सहित 11 व्यक्तियों को दोषी माना एवं तीन व्यक्तियों को बरी कर दिया !

 राजस्थान मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की सरकार थी ! कांग्रेस की सरकार थी राजा मान सिंह द्वारा डीग विधानसभा से निर्दलीय रूप में पर्चा भरा था सूत्रों ने बताया कि  हनुमान जी मंदिर पर कांग्रेस के झंडे लगाने के कारण राजा मानसिंह खफा हो गए ! डीग में मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की सभा थी सीधे राजा क्रोध बस अपने मोटर वाहन से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया फिर मंजू को छतिग्रस्त कर दिया ऐसे बौखला कर मुख्यमंत्री राजस्थान कांग्रेस के तत्कालीन शिवचरण माथुर ने तत्कालीन डीएसपी कान सिंह भाटी से षड्यंत्र करके राजा मानसिंह की दिनदहाड़े हत्या कर दी जो हत्या विश्व में सुर्खियों में रही इस हत्याकांड में सीबीआई द्वारा जांच की गई आरोप पत्र दाखिल किया गया राजस्थान उच्च न्यायालय में पीड़ित द्वारा याचिका दाखिल करके राजा मानसिंह हत्याकांड केस को मथुरा जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जो विगत 35 वर्ष पुराना ऐतिहासिक राजा मानसिंह हत्याकांड का आज जिला जज श्री  मती साधना रानी ठाकुरद्वारा कान सिंह भाटी सहित अन्य 10 व्यक्तियों को राजा मानसिंह हत्याकांड में दोषी पाया गया जिन्हें न्यायालय द्वारा जिला कारागार मथुरा भेज दिया गया है ।  इस हत्याकांड में सजा 22 जुलाई 2020 को सुनाई जाएगी वादी पक्ष की ओर से श्रीमती  दीपा कॉल, ने न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय पर अपनी संतुष्टि जाहिर की है अब न्यायालय राजा मानसिंह हत्याकांड में दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दे जिससे हमको संपूर्ण न्याय मिल सके हमारी न्याय पर पूर्ण आस्था है भगवान श्रीकृष्ण की नगरी से हमको संपूर्ण न्याय मिलेगा !
 मथुरा जनपद के प्रख्यात आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खोजी पत्रकार डॉ केसी गोस्वामी ने बताया कि राजा मान सिंह कांड एक सुनियोजित साजिश के तहत राजा साहब को हराने के लिए यह कार्य किया गया था जिसमें राजा साहब को इन सभी लोगों ने सत्ता के मद में हत्या कर दी जो कि जगन इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है मात्र सत्ता प्राप्त करने के लिए राजा मानसिंह को अंधाधुंध करते हुए हत्या कर दी जो पुलिस जनता की रक्षा को होती है अगर वह वाक्य को जाएगी तो आम जनता की रक्षा कौन करेगा ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है । इसके लिए  कम से कम  सभी लोगों को  फांसी होनी चाहिए  चाहे वह किसी भी उम्र के हो  यह अपराध  कानूनी दृष्टि से  क्षमा करने योग्य नहीं है अगर ऐसे व्यक्तियों को  फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो यह निर्णय ऐतिहासिक  नहीं हो सकता  कानून को  ऐतिहासिक बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को  घिनौने कृत्य के लिए  फांसी ही होनी चाहिए  बाकी माननीय न्यायालय  के ऊपर निर्भर है यह अपराधी एवं हत्यारों के साथ में किसप्रकार का  दंड निर्धारित हो सके  सभी की निगाहें  मथुरा न्यायालय पर टिकी हुई है बुधवार को सजा पर फैसला किया जाएगा जो राजा मानसिंह हत्याकांड में ऐतिहासिक सजा का फैसला होगा । समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा डॉ० केेेशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट प्रकाशित ।

Published by Rajesh kumar verma

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