कोरोना कहर .. आज रात 12.0 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन राज्य में कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन फिर से किया लागू

कोरोना कहर .. आज रात 12.0 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन 

राज्य में कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन फिर से किया लागू 

समस्तीपुर कार्यालय रिपोर्ट 

                              जिलाधिकारी शशांक शुभंकर

समस्तीपुर जिलाप्रशासन ने लॉकडाउन के लिए जारी किया आमजनों को राज्य सरकार का संदेश

समस्तीपुर कार्यालय रिपोर्ट 

आवश्यक कार्यवाही रहेगी जारी 

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 15 जुलाई,2020 ) । समस्तीपुर जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के हवाले से समस्तीपुर जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करते हुऐ जिले के आम लोगों के साथ ही जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि हाल के दिनों में राज्य में कोविड -19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है तथा कुछ व्यक्तियों की कोविड -19 के कारण अकाल मृत्यु भी हो चुकी है जो अत्यंत चिंताजनक है। यद्यपि कोविड -19 के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निदेशानुसार अनेक सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, परन्तु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने के कारण अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायों/सावधानियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कोविड -19 के प्रसार को रोकने हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा) के ज्ञापांक- 88 (विश ० को ०) दिनांक 14.07.2020 द्वारा कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 16.07.2020 से 31.07.2020 तक लॉकडाउन लगाया गया है।
उपर्युक्त के आलोक में बिहार संक्रमण जनित महामारी कोविड -19 विनियमन, 2020 के उपबंध संख्या -10 एवं उपबंध संख्या -12 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में मैं, शशांक शुभंकर, भा 0 प्र 0 रो, समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर बिहार संक्रमण जनित महामारी, कोविड -19 विनियमन, 2020 के उपबंध संख्या -17 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला में लॉकडाउन लगाते हुए निम्न आदेश अनुपालन करने हेतू ...दिशा निर्देश जारी किया ।
(1) समस्तीपुर जिलान्तर्गत निम्न कार्यालय खुले रहेंगे:
(i) बिहार सरकार के पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन, जेल, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, सेनिटाईजेशन, स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन, नगर निकाय आदि के कार्यालय खुले रहेंगे।
कार्यालय प्रधान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ-साथ सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मास्क पहनना आवश्यक होगा।
(ii) भारत सरकार के डिफेंस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ट्रेजरी, पब्लिक से जुड़ी सेवाएँ यथा पेट्रोलियम, सी.एन.जी., पी.एन.जी., आपदा प्रबंधन, बिजली उत्वादन और ट्रांशमिशन यूनिट, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इन्फॉरमेटिक सेन्टर, अर्ली वार्निंग एजेंसी के ऑफिस खुले रहेंगे।
(iii) हॉस्पीटल एवं उससे जुड़े तमाम मेडिकल सेवाएँ, सरकारी एवं निजी दवाओं और उपकरण के मैन्यूफैक्चरिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट खुले रहेंगे।
(iv) दवा दुकान, डिस्पेंसरी, मेडिकल उपकरण दुकान, लेबोरेट्री, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस की सेवा जारी रहेंगी।
मेडिकल सेवाओं से जुड़े तमाम कर्मियों यथा नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ के आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी।। वे निजी वाहन से हॉस्पीटल या दुकान जा सकते हैं।
(vi) आवश्यक सेवाओं से संबंधित यथा- दूरसंचार सेवा, इंश्योरेन्स, बैंकिंग एवं ए 0 टी 0 एम 0 सेवायें, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल-सब्जियों, एवं दूध, मीट एवं मछली की खुदरा दूकानें, दवा की दूकानें, सर्जिकल आइटम्स से संबंधित संस्थान, पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. गैस एजेंसी, कूरियर सेवायें, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया.


जन वितरण प्रणाली की दूकानें, कोल्ड स्टोरेज तथा वेयरहाउसिंग संबंधी सेवा, निजी सुरक्षा सेवा, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि दुकानें/ प्रतिष्ठान खुली रहेंगी।
होटल, मोटल, लॉज, अतिथि सेवाएँ, रेस्तरा, ढ़ावा, भोजनालयों को केवल होम डिलेवरी के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।
निर्माण संबंधी दुकानों के काम-काज के साथ सभी निर्माण संबंधी गतिविधियों की अनुमति होगी।
साथ ही कृषि संबंधी दुकानों के काम-काज के साथ-साथ सभी कृषि संबंधी गतिविधियों की अनुमति रहेगी।
आवश्यक वस्तुओं से संबंधित खुली रहने वाली दुकानों/ प्रतिष्ठानों में दुकानदार या उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही सामग्री उपलब्ध करायंगे। साथ ही, ग्राहकों/आने वाले व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारां/ प्रतिष्ठानों के विरूद्ध बिहार संक्रमण जनिक महामारी, कोविड -19 विनियमावली, 2020 के विनियम -19 के (शास्ति) तथा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, के पत्रांक- 336, दिनांक 30.06.2020 के आलोक में सील करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी। साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा -188 के अधीन भी कार्रवाई. प्रारंभ की जायेगी।
(3) समस्तीपुर जिला में स्थानीय आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाता है। परन्तु मालवाहक वाहन, एम्बुलेन्स, सरकारी कार्यों में प्रयुक्त वाहन, आवश्यक एवं 8:24 न खोलने की अनुमति रहेगा।
निर्माण संबंधी दुकानों के काम-काज के साथ सभी निर्माण संबंधी गतिविधियों की अनुमति होगी 4 ll 20 % साथ ही कृषि संबंधी दुकानों के काम-काज के साथ-साथ सभी कृषि संबंधी गतिविधियों की अनुमति रहेगी।
आवश्यक वस्तुओं से संबंधित खुली रहने वाली दुकानों/ प्रतिष्ठानों में दुकानदार या उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही सामग्री उपलब्ध करायंगे। साथ ही, ग्राहकों/
आने वाले व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं करनेवाले दुकानदारों/ प्रतिष्ठानों के विरूद्ध बिहार संक्रमण जनिक महामारी, कोविड -19 विनियमावली, 2020 के विनियम -19 के (शास्ति) तथा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, के पत्रांक- 336, दिनांक 30.06.2020 के आलोक में सील करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी। साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन भी कार्रवाई. प्रारंभ की जायेगी।
(3) समस्तीपुर जिला में स्थानीय आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाता है। परन्तु मालवाहक वाहन, एम्बुलेन्स, सरकारी कार्यों में प्रयुक्त वाहन, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। जिला परिवहन पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मी मात्र कार्यालय आने-जाने हेतु अपने निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु इस क्रम में उन्हें कार्यालय पहचान-पत्र दिखाना होगा।
चूँकि रेलवे एवं हवाई सेवा पर प्रतिबंध नहीं है। ऐसी स्थिति लोगों के आवागमन हेतु टैक्सी/ ऑटो रिक्शा को जिला के अन्दर चलाने की अनुमति रहेगी।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल एवं संबंधित चिकित्सीय संस्थान, दवा एवं चिकित्सीय उपकरणों की दुकानें, लेबोरेटरी, क्लीनिक, नर्सिंग होग, एम्बुलेन्स इत्यादि कार्यरत रहेंगे तथा सभी चिकित्सा कर्मियों, नौं एवं पारा मेडिकल स्टाफ को आवागमन हेतु वाहन के प्रयोग की अनुमति होगी।
(5) जिले के अन्तर्गत सभी पूजा के स्थल जन साधारण के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिक समागम (religious congregations) की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सार्वजनिक सभा, सम्मेलन, धरना, प्रदर्शन/ जमावड़े पर भी रोक रहेगी।
उपर्युक्त के अतिरिक्त संबंधित पदाधिकारी, गृह विभाग (विशेष शाखा) के ज्ञापांक- 88 (वि 0 श 0 को ०) दिनांक 14.07.2020 में दिये गये दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा नगर स्तर पर संबंधित नगर परिषद्, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर एवं नगर पंचायत, रोसड़ा/ दलसिंहसराय अपने अपने सम्पर्ण क्षेत्रान्तर्गत बन्दी की अवधि के दौरान सघन सेनेटाईजेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उक्त्त बन्दी के संबंध व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करायेंगे।
जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर उक्त बन्दी के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करायेंगे।
पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर उपरोक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से निदेशित करेंगे। उक्त प्रयोजन हेतु संबंधित क्षेत्रान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। 
समस्तीपुर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश ज्ञापांक 487/ सी 0 जी 0, समस्तीपुर, दिनांक: 15 जुलाई, 2020. प्रतिलिपि: सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर/ नगर पंचायत, रोसड़ा/ दलसिंहसराय/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ थाना/ ओ 0 पी 0 अध्यक्ष, समस्तीपुर इसके साथ ही सभी जिला स्तरीय तकनीकी/ गैर तकनीकी, समस्तीपुर जिला/ अन्य संबंधित सहित प्रतिलिपि: जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर के अलावे प्रतिलिपि: अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, समस्तीपुर/ उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर/ सिविल सर्जन, समस्तीपुर के साथ ही सुरक्षा के लिए लिए प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है । समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित । Published by Rajesh kumar verma

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