सरकारी जमीन को हड़पने की नियत से अपने पुत्रों के नाम दाखिल खारिज कराने की किया जा रहा साजिश सरकारी जमीन का दाखिल-खारिज करने के आवेदन पर रोक लगाने की किया मांग

 सरकारी जमीन को हड़पने की नियत से अपने पुत्रों के नाम दाखिल खारिज कराने की किया जा रहा साजिश 

सरकारी जमीन का दाखिल-खारिज करने के आवेदन पर रोक लगाने की किया मांग 

 दाखिल खारिज के लिए डाले गए सरकारी भूमि पर अवैधानिक नाम 

जनक्रान्ति कार्यालय से ब्यूरो चीफ अनील कुमार यादव की रिपोर्ट 

खगड़िया, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 12 दिसम्बर, 2020 ) । सरकारी जमीन को हड़पने की नियत से अपने पुत्रों के नाम दाखिल खारिज कराने की किया जा रहा साजिश । सरकारी जमीन का राजपति चौधरी द्वारा दाखिल-खारिज करने के लिए दिऐ आवेदन पर खगड़िया जिला के ग्राम संझौती पोस्ट गोरियामी थाना अलौली निवासी अंगद कुमार पिता योगेंद्र यादव ने अंचलाधिकारी अलौली को लिखित शिकायत करते हुऐ दाखिल - खारिज अवैधानिक रुप से कराने की बात कही है ।

श्री अंगद ने अंचलाधिकारी को दिऐ गए मांग पत्र में बताया है कि गोरियामी मौजा में थाना नं० : 210 तौजी नं०: 1394 खाता सं० : 212 खेसरा संख्या 21 के रकवा में तीन कठ्ठा जमीन राजपति चौधरी पिता स्व० लड्डू लाल चौधरी ने केवाला लिया था । जिसका चौहद्दी पुरब में सड़क, पं० में डगर के साथ ही उतर में पूर्व केवलदार मोहन चौधरी एंव वर्तमान रीना देवी व दक्षिण में खेसरा सं० :22 की रकवा व सरस्वती शिशु मंदिर है स्थापित है ।

लेकिन राजपति चौधरी द्वारा पुनः वहीं जमीन को अपने चारों पुत्रों के साथ मिलकर सरकारी जमीन को हड़पने की नियत से सरकारी जमीन का अपने चारों पुत्रों के नाम अवैधानिक रजिस्ट्री किया और अब उक्त भूमि का दाखिल - खारिज करवाना चाहता है । उन्होंने आगे लिखा है की समस्त ग्रामीणों के सहयोग और विचार से इस आवेदन के पूर्व आवेदन देकर दाखिल - खारिज करने पर रोक लगाने की मांग किया गया था जिसपर वर्तमान अंचलाधिकारी अलौली प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा दाखिल - खारिज आवेदन को निरस्त कर दिया गया था जिसक पत्रांक दाखिल- खारिज केस सं०: 107/,2019-20 कार्यालय में दर्ज है । जिसकी छाया प्रति संलग्न किया है । 

उन्होंने आगे अपने आवेदन पत्र में लिखा है की राजपति चौधरी द्वारा पुनः उसी सरकारी भूमि अवैधानिक 06 कठ्ठा को छूपाकर भूमि हड़पने की नियत से दाखिल-खारिज करने वास्ते दूसरी मर्तबा अंचल कार्यालय अलौली को आवेदन किया है। जिसका केस सं० :- 290/2020-2021 बतलाया जाता हैं । 

श्री अंगद ने अपील करते हुऐ राजपति चौधरी द्वारा अपने चारों पुत्रों के नाम दाखिल-खारिज के लिए आवेदन किया है उसपर तत्कालीन रोक लगाते हुऐ अविलंब अवैध दाखिल - खारिज रोकने की गुहार लगाया है । उन्होंने आगे कहा है कि दाखिल - खारिज पर रोक लगाया जाऐ क्योंकि खेसरा सं० :- 22 के रकवा भूमि पर 1990 से ही सरस्वती माता का मंदिर अर्द्धनिर्मित बना हुआ है । उपरोक्त आशय की जानकारी जब हमारे संवाददाता द्वारा अंचल कार्यालय से लेने के लिए अंचलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ पहुंचे तो श्रीमान् फुर्सत नहीं रहने बाद में मिलने की बात कहते हुए तुरंत ही कार्यालय से रुख्सत हो गया । जिससे आगे की कार्यवाही की जानकारी नहीं मिल पाया है ।  

जनक्रान्ति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक राजेश कुमार वर्मा द्वारा ब्यूरो चीफ अनील कुमार यादव की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित । 

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