सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर जारी की गाइडलाइन उच्च न्यायालय में एडहॉक जजों की नियुक्ति का हुआ रास्ता साफ

 सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर जारी की गाइडलाइन

उच्च न्यायालय में एडहॉक जजों की नियुक्ति का हुआ रास्ता साफ

जनक्रांति कार्यालय से राज्य विधि चीफ ब्यूरो रविशंकर चौधरी अधिवक्ता की रिपोर्ट

 समाचार डेक्स,नई दिल्ली,भारत ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय २१ अप्रैल,२०२१)। सर्वोच्च न्यायालय ने देश की विविध उच्च न्यायालय में लंबित केसों का निपटारा करने के लिए रिटायर्ड जजों को एडहॉक जजों के रूप में नियुक्ति देने का रास्ता साफ कर दिया है । सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोरोनावायरस को लेकर गाइड लाइन जारी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के जज रिटायर जजों को बतौर एडहॉक जज नियुक्त कर सकते हैं । ऐसे जजों का वेतन व भत्ता का खर्चा सरकार वहन करेगी यह भी स्पष्ट किया कि एडहॉक जजों को नियमित जजों का विकल्प नहीं माना जा सकता । कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने अभी इस मामले का निपटारा नहीं किया है । यह एक अंतरिम आदेश है । न्यायालय में न्यायाधीश अब 04 महीने बाद सुनवाई होगी ‌ ।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा स्टेट विधि चीफ ब्यूरो रविशंकर चौधरी अधिवक्ता की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित।

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