जान माल की रक्षा के साथ ही मारपीट सहित गलत काम करने की मंशा से घर के दीवाल तोड़ने का आरोप लगाते हुए थाने में कराई पीड़ित महिला ने प्राथमिकी दर्ज

 जान माल की रक्षा के साथ ही मारपीट सहित गलत काम करने की मंशा से घर के दीवाल तोड़ने का आरोप लगाते हुए थाने में कराई पीड़ित महिला ने प्राथमिकी दर्ज

जनक्रांति कार्यालय स्टेट विधि चीफ ब्यूरो रवि शंकर चौधरी की रिपोर्ट 

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिंदी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय 26 मई 2021)। समस्तीपुर जिले के धर्मपुर निवासी शबाना खातून नामक एक महिला ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मारपीट करने सहित घर की दीवाल तोड़ने का नामजद आरोपियों पर आरोप लगाया है।

नगर थाना समस्तीपुर में दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित महिला शबाना खातून ने गुहार लगाते हुए थाना अध्यक्ष से कही है की मैं धर्मपुर वार्ड नंबर 01 नगर थाना समस्तीपुर जिला के निवासी हूं । विगत 24 मई 2021 दिन के 11:00 बजे अपने पिता अमजद हुसैन को नहला रही थी कि बाहर से खटखट की आवाज आई तो मैं गेट से बाहर गई तो देखी कि मोहम्मद कुर्बान उम्र 45 वर्ष स्वर्गीय निजामुद्दीन धर्मपुर ,चकनुर रोड थाना मुफस्सिल चार - पांच अज्ञात लोगों द्वारा मेरे घर के दीवाल में लोहे के खंती से एवं दीवाल तोड़ने वाला ड्रील मशीन से दीवाल तोड़कर गेट लगा रहा था । जब मेरे द्वारा मना किया गया तो मोहम्मद कुर्बान गाली गलौज मारपीट करने लगा । इतना ही नहीं झोंटा पकड़कर जमीन पर पटक दिया ।

गलत काम करने का भी प्रयास किया । पीड़िता का कहना है कि उक्त घटना को देखते हुए इन्हें बचाने इनकी बहन का बेटा मोहम्मद राजा, उसकी पत्नी आई तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट किया । पीड़िता ने आगे बताया कि जिस मकान में मैं रहती हूं वह मकान मेरे पिताजी का है । मोहम्मद कुर्बान का कहना है कि तुम लोग यहां रहोगे तो प्रत्येक महीना के ₹10000 रंगदारी के तौर पर देना होगा नहीं तो पूरे परिवार की हत्या कर करवा देंगे साथ ही मारपीट कर मुझे एवं मेरे बहन का बेटा मोहम्मद राजा का रेडमी का मोबाइल जिसमें जिओ एयरटेल का मोबाइल नंबर 6290237033 व 7044 2799 85जिसका कीमत लगभग 10,000 है इसके साथ ही दूसरा नोकिया कं० का है जिसमें जियो व एयरटेल का 9430998545 & 8227901383 मो० नं० लगा हुआ है। उक्त मोबाइल का एम आई नं० 354210100037766 व 354210100187761 जिसकी कीमत 12,500 रूपये का है छीन लिया । पीड़िता ने यह भी कहा है कि आरोपियों ने धमकी दिया की अगर केस मुकदमा करोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़िता ने अपने आवेदन में यह भी दर्शाया है कि उक्त घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को उनके मो० 9472429411 पर दिया तो जब थाना से पुलिस बल पहुंचे तो हम लोगों की जान बची । तत्पश्चात पीड़िता का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया । नगर थानाध्यक्ष ने पीड़िता के ब्यान के आधार पर मुकदमा सं० 106/2021 दर्ज करते हुए कांड के अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता मोo सैफुल्लाह को सौंप दिया है।

अब देखना यह है कि पीड़िता को न्याय मिल पाता है या न्याय के लिए चक्कर ही लगाना पड़ेगा इस कोरोना काल में ऐ एक सोचनीय विषय बन जाता है । 

जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा स्टेट ब्यूरो चीफ रविशंकर चौधरी अधिवक्ता की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।

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