ऋण खाते के बकाए की वसूली हेतु बैंक प्रबंधन के द्वारा सरफेसी ऐक्ट- 2002 के तहत भूमि सह मकान पर भौतिक कब्जा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया
ऋण खाते के बकाए की वसूली हेतु बैंक प्रबंधन के द्वारा सरफेसी ऐक्ट- 2002 के तहत भूमि सह मकान पर भौतिक कब्जा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया
जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट
बैंक प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से बैंक ऋणी के भवन पर सरफेसी एक्ट के तहत कब्जा कर किया शील
समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 15 जुलाई 2021)। ऋण खाते के बकाए की वसूली हेतु बैंक प्रबंधन के द्वारा सरफेसी ऐक्ट- 2002 के तहत मोहनपुर स्थित भूमि सह मकान पर भौतिक कब्जा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया । मिली जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की समस्तीपुर -2, मोहनपुर रोड शाखा के ऋणधारक मेसर्स बी. के. ड्रग हाउस, प्रो0 – विश्वजीत कुमार एवं मेसर्स एस. के. इंटरप्राईजेज, प्रो0- सतीश कुमार सिन्हा के चित्रगुप्त नगर, ग्राम- मोहनपुर, अंचल- समस्तीपुर निवास स्थान पर ऋणखाते के बकाए की वसूली हेतु बैंक प्रबंधन के द्वारा सरफेसी ऐक्ट- 2002 के तहत मौजा - मोहनपुर, अंचल- समस्तीपुर स्थित भूमि सह मकान पर भौतिक कब्जा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। इस कार्यवाही के कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप मे समस्तीपुर सदर के अंचल अधिकारी, बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी, पुलिस बल एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। उपरोक्त जानकारी प्रेस कार्यालय को धीरज खर्गा, मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, समस्तीपुर के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया ।
जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।
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