डीडीसी ने मुखिया पर पद का दुरुपयोग करने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने का दिया सख्त आदेश

 डीडीसी ने मुखिया पर पद का दुरुपयोग करने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने का दिया सख्त आदेश

जनक्रांति कार्यालय से प्रमण्डलीय ब्यूरो चीफ बिपिन कुमार यादव 

दरभंगा, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय २१ अगस्त, २०२१ )। दरभंगा जिला के कुशेश्वरस्थान प्रखंड अंतर्गत  बड़गांव पंचायत के मुखिया पर डीडीसी ने सख्त करवाई का आदेश दिया है। यह आदेश अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बिरौल द्वारा पारित आदेश के आलोक में पंचायत स्तर पर 14वीं वित्त आयोग में स्ट्रीट लाइट लगाने में अनियमितता बरतने, वार्ड में समान रूप से लाइट नहीं लगाने एवं सामग्री के खरीद हेतु बिहार वित्त नियमावली के तहत के टेंडर की प्रक्रिया नही अपनाने को लेकर दी गई है।

इससे पहले अनुमंडलीय लोक शिकायत बिरौल में सुनवाई के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बड़गांव पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने में अनियमितता का पुष्टि मुखिया एवं पंचायत सचिव में संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर किया था , जिसको लेकर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बीडीओ कुशेश्वरस्थान को दोषी मुखिया सहित गवन एवं अनियमितता में शामिल को चिन्हित कर दंडात्मक करवाई करने का आदेश दिया था, जिसका अनुपालन तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने नही किया। इस मामले का खुलासा आरटीआई में हुआ , जिसके बाद आरटीआई ऐक्टिविस्ट पुरुषोत्तम कुमार के आवेदन पर डीडीसी ने दिनांक 18 अगस्त को अपने कार्यालय पत्रांक 122 से बीडीओ कुशेश्वरस्थान को दिया है।

 उल्लेखनीय है कि परिवाद की सुनवाई के दौरान कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वरस्थान का पत्रांक 1246 दिनांक 21-09-2020 से समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका-01 में योजना का चयन का आधार ग्राम सभा की बैठक दिनांक 15-8-2019 के प्रस्ताव संख्या 02 के क्रमांक संख्या 25 है जबकि आवेदक द्वारा के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत बड़गांव से प्राप्त आम सभा की पंजी दिनांक 26-01-2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन पहले हुआ और बैठक बाद मे किया गया, अर्थात दिनांक 15-08-2019 के आम सभा के बैठक में योजना का चयन नही करके 26 जनवरी 2020 के बैठक के प्रस्ताव संख्या-03 के योजना संख्या-16 पर हुआ है। साथ ही कंडिका संख्या-03 मुखिया ग्राम पंचायत राज बड़गांव व पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बड़गांव के प्रतिवेदन के आधार पर जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मुखिया द्वारा षड्यंत्र के तहत योजना को उच्चतर पदाधिकारी के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के अनिवार्यता से बचने हेतु योजना को तीन भाग में बांटकर पंचायत के योजना अभिलेख संख्या 05/ 2019-20 के द्वारा 20 स्थान पर, अभिलेख संख्या 07/ 2019-20 के द्वारा 30 स्थान पर एवं अभिलेख संख्या 08/2019-20 के द्वारा 40 स्थान पर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है जो बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 की धारा 131(च) के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है और मुखिया का मनमानी है। मुखिया द्वारा निविदा की प्रक्रिया नहीं अपनाकर बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 की धारा 131(छ) का उल्लंघन के साथ सामग्री का क्रय तीन अलग-अलग एजेंसी से एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही प्रकार के सामग्री का मूल्य सभी एजेंसी के लिए सबसे न्यूनतम दर दिखाकर खरीद किया जाना वित्तीय नियमों के अवहेलना के साथ-साथ लोक निधि के दुर्विनियोग तथा अपने कर्तव्य के निर्वहन में निहित शक्तियों के दुरुपयोग का द्योतक है जो दुराचार की श्रेणी में आता है। डीडीसी द्वारा दिया गया सख्त आदेश में बीडीओ द्वारा करवाई नही करने पर अनियमितता में बीडीओ की संलिप्तता का भी जिक्र किया है।

जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित ।

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