निजी गृह स्वामी/किरायेदारों पर विदेशी अधिनियम 1946 के तहत् विशेष दायित्व सुनिश्चित अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर उन्हें उनके देश वापस भेजने हेतु निर्वासना आदेश जारी

 विदेशी अधिनियम 1946 के तहत् विशेष दायित्व सुनिश्चित अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर उन्हें उनके देश वापस भेजने हेतु निर्वासना आदेश जारी

निजी गृह स्वामी/किरायेदारों पर विदेशी अधिनियम 1946 के तहत् विशेष दायित्व सुनिश्चित अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर उन्हें उनके देश वापस भेजने हेतु निर्वासना आदेश जारी

जनक्रांति कार्यालय से ऋषि राज की रिपोर्ट

पटना, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 14 सितंबर, 2021 ) । समस्तीपुर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा पुलिस अधीक्षक सह एफ.आर.ओ समस्तीपुर के हस्ताक्षर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार के अवर सचिव, बिहार, पटना एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन वाद Cr.WJC No. 390/2020 Marium Khatoon Vs. The State of Bihar & Ors. में दिनांक 18.08.2021 को पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त पारित न्यायादेश का अंश निम्न प्रकार है: "Let the State Government also apprise the Court of the steps taken for sensitizing the general populace ofBihar, making them aware of the mechanism in place for identification and deportation of the persons suspected to be illegal migrant, more so from Bangladesh and the fact that such persons are required to be immediately deported for their entry in India is illegal under the Foreigners Act, 1946 and that their custody is required to be immediately handed over to the Nodal Officer, Government of West Bengal, in terms of communication dated 1st of February, 2013, issued by the Director, Ministry of Foreign Affairs,
Government of India.


In fact, we are of the considered view that such process of sensitizing people, more so along the border areas, must be carried vigorously both through electronic and print media as also associating the public spirited
persons/N.G.O's for deportation of illegal migrants is of paramount
importance and in national interest.
The Foreigners Act, 1946 imposes an obligation upon master of the vessel as also the passengers travelling therein and the housekeepers/ lodgers permitting accommodation to such foreigners whose entry in India is
contrary to law." "


माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपरोक्त न्यायनिर्देश के माध्यम से निदेशित किया गया है कि इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मिडिया तथा जन उत्साही व्यक्तियों व गैर सरकारी संगठनों की मदद से सभी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों एवं अन्य आम नागरिकों को अवैध प्रवासियों की पहचान करने, उनके निग्रह एवं निर्वासन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते हुये संवेदनशील एवं जागरूक बनाया जाय। इस संबंध में निजी गृह स्वामी/किरायेदारों पर विदेशी अधिनियम 1946 के तहत् विशेष दायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ताकि ऐसे अवैध प्रवासियों को ससमय चिन्हित कर उन्हें उनके देश वापस भेजने हेतु निर्वासना की प्रक्रिया पूरी की जा सके।


जनक्रांतिप्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक द्वारा ऋषि राज की रिपोर्ट कार्यालय से प्रकाशित व प्रसारित ।

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