बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के मतदाताओं का मतदान केन्द्र पर बायोमैट्रिक विधि से सत्यापन करने का दिशा निर्देश किया गया जारी

 बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के मतदाताओं का मतदान केन्द्र पर बायोमैट्रिक विधि से सत्यापन करने का दिशा निर्देश किया गया जारी

जनक्रांति कार्यालय से ऋषि राज कार्यालय संवाददाता की रिपोर्ट


पटना, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 20 सितंबर,2021 ) । समस्तीपुर जिला सूचना एंव जनसम्पर्क कार्यालय से ईमेल के माध्यम से मिली जानकारी अनुसार बताया जाता है की राज्य निर्वाचन आयोग,पंचायत आम चुनाव, 2021 बिहार के पत्रांक प0 नि0 30-274/2021 - 4160 के हवाला देते हुऐ विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के पत्र को भेज सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) -सह-जिला पदाधिकारी, पटना, दिनांक - 20.09.2021 को जारी पत्र में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 :- मतदाताओं का मतदान केन्द्र पर बायोमैट्रिक विधि से सत्यापन करने की बात कही गई है । पत्र के माध्यम से कहा गया की पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बायोमैट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है ताकि एक निर्वाचक द्वारा अपने मूल मतदान केन्द्र के अतिरिक्त

अन्य किसी भी मतदान केन्द्र पर दोबारा मतदान करना संभव नहीं हो सके।

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 60 में प्रावधानित है कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा यथा निर्देशित अभिलेखों/ कागजातों एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान विनिश्चित कराएगा। वहीं  बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 116 के तहत् आयोग को इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन आवश्यक निर्देश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है।
उक्त के आलोक में आयोग द्वारा बोगस वोटिंग को पूरी तरह से रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक चरण में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं का बायोमैट्रिक्स के माध्यम से भी सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है।
बायोमेट्रिक सत्यापन के क्रम में अपनायी जानेवाली विधि एवं उसका उद्देश्य निम्नवत् है :
बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया के तहत प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक तकनीकी कर्मी बायोमेट्रिक उपकरण एवं टेबलेट के साथ प्रतिनियुक्त होंगें, जो निर्वाचक का अंगूठे का निशान, उनका फोटो, इपिक (अन्य वैकल्पिक पहचान-पत्र दस्तावेज) तथा मतदाता पर्ची का फोटो लेकर उसे बायोमेट्रिक प्रणाली के डेटाबेस में सुरक्षित करेंगे।
यदि कोई निर्वाचक किसी भी मतदान केन्द्र पर दोबारा मत डालने हेतु आते हैं, तो सिस्टम उस व्यक्ति की तुरंत पहचान कर लेगा तथा उसे 'बोगस' मतदाता के रूप में चिन्हित कर उसके द्वारा पूर्व में किए गए मतदान के विवरण के साथ Alert प्रेषित करेगा।
इस प्रकार 'बोगस' एवं 'डुप्लीकेट' मतदान पर रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही ऐसे बोगस मतदाता पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 130 (७) के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
इसके अतिरिक्त निर्वाचक वैकल्पिक पहचान-पत्र दस्तावेज के रूप में 'आधार कार्ड' लेकर आते है, तो उनके आधार संख्या एवं Finger Print से 'आधार' पर उनका त्वरित सत्यापन (Authentication) हो सकेगा। आधार सत्यापन विधि अंतर्गत निर्वाचक के द्वारा यदि किसी मतदान केन्द्र पर अपने मत का प्रयोग किया जा चुका होगा। चूंकि आधार सत्यापन के क्रम में किसी निर्वाचक की संपूर्ण विवरणी एक बार मतदान करने समय सुरक्षित हो जाएगी। अतः उस व्यक्ति का उस प्रखण्ड/जिला के किसी भी अन्य मतदान केन्द्र पर दुबारा मतदान किया जाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा। सत्यापन संबंधी डाटा क्लाउड (Cloud) पर होस्टेड (Hosted) केन्द्रीय सर्वर पर संग्रहित होगा, अतः अगर मतदाता किसी अन्य मतदान केन्द्र पर भी मतदान करना चाहे तो बायोमेट्रिक सत्यापन से उसकी पहचान तत्काल स्थापित हो सकेगी।
बायोमेट्रिक सत्यापन विधि अन्तर्गत यदि किसी मतदान केन्द्र पर इण्टरनेट कनेक्टिविटी बाधित होती है, तो उस परिस्थिति में भी उस मतदान केन्द्र पर निर्वाचक यदि दोबारा मतदान करने आता है, तो 'सिस्टम' उसे तत्काल 'डुप्लीकेट' मतदाता के रूप में भी चिन्हित कर लेगा क्योंकि उक्त मतदान केन्द्र पर जितने भी मतदाता मत का प्रयोग करने आयेंगें।
उनका पूर्व से ही अंगूठे का निशान, खींचा गया फोटो, प्रयुक्त पहचान पत्र 'टैबलेट' (Tablet) में लगातार सुरक्षित किया जाता रहेगा। विदित हो कि 'टैबलेट' में उस मतदान केन्द्र की मतदाता सूची पहले से ही संग्रहित होगी।
उक्त टैब के माध्यम से Real Time में MIS प्रतिवेदन प्रत्येक दो घन्टों पर वोटर टर्न आउट (पुरूष महिला की संख्या) प्राप्त भी हो सकेगा। इसके अन्तर्गत मतदान के अंत में सिस्टम पर कितने मतदाताओं के द्वारा मत का प्रयोग किया गया, यह भी पता चल सकेगा/साथ ही योग्य एवं डूप्लीकेट मतदाता को भी इससे चिन्हित किया जा सकेगा।
बायोमैट्रिक सत्यापन कार्य हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंटस, इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है। उक्त कंपनी द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर के तकनीकी कर्मियों के साथ मिलकर इस कार्य को क्रियान्वित किया जाना है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) इस कार्य के अनुश्रवण एवं संबंधित Service Provider (BECIL) को सहयोग करने हेतु जिला स्तर पर तकनीकी कर्मियों की टीम के साथ एक नोडल पदाधिकारी को नामित करेंगे तथा नामित नोडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर आयोग को अविलंब उपलब्ध करायेंगे।
इसी तरह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी- निर्वाची पदाधिकारी को प्रखंड स्तर पर इस कार्य के पर्यवेक्षण एवं BECIL के साथ समन्व्य स्थापित करने के लिए एक तकनीकी कर्मियों की टीम के साथ नोडल पदाधिकारी नामित
करने का निदेश देंगे ताकि बायोमैट्रिक सत्यापन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त तकनीकी कर्मी को कोई असुविधा न हो। अंकनीय है कि BECIL द्वारा CSC के मानव बल का उपयोग उक्त कार्य के लिए किया जाना है।
CSC प्रत्येक मतदान दिवस से दो दिन पूर्व प्रखण्ड में अपने बुथ स्तर के कर्मियों का Reporting करना सुनिश्चित करेंगे, सी.एस.सी. के नोडल पदाधिकारी एवं BECIL के नोडल पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर बुथ स्तर के कर्मियों को संबंधित प्रखण्ड में ससमय योगदान कराना सुनिश्चित करेंगे।
मतदान से दो दिन पूर्व मतदान दल द्वारा भी संबंधित प्रखण्ड में योगदान करेंगे। निर्वाची पदाधिकारी-सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मतदान दल के साथ उसी Party/संख्या जो मतदान दल को दिया गया है, csc कर्मी को उनके साथ संबद्ध कर उनका पहचान एवं प्राधिकार पत्र देंगे।
निर्वाची पदाधिकारी/मतदान दल के पीठासीन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Biometric सत्यापन कार्य में प्रतिनियुक्त csc के कर्मी के पास Tab में उसी मतदान केन्द्र का मतदाता सूची अपलोड है, जिस मतदान केन्द्र के लिए उन्हें जाना है। साथ ही पीठासीन पदाधिकारी को Biometric सत्यापन से संबंधित प्रक्रिया एवं उद्देश्य के बारे में अवगत
करायेगें। मतदान केन्द्र पर एक दिन पूर्व पहुँच कर Tab/Biometric Device को Net Connectivity के साथ चेक कर लेंगे ताकि कोई Issue न रहे।
BECIL द्वारा प्रखण्ड में ही पर्याप्त संख्या में अपने कर्मियों को Staioned कर CSC के कर्मियों को Hardware Tab, Software एवं अपलोडेड मतदाता सूची के साथ हस्तगत करायेंगे एवं उन्हें Video/Audio एवं Hand Out के माध्यम से प्रशिक्षित कर Biometric सत्यापन की पूरी प्रक्रिया से अवगत करायेंगे। Training Mannual, Training Video को मोबाईल पर SOP के साथ अपलोड भी किया जायेगा।
BECIL/CSC का यह दायित्व होगा कि मतदान केन्द्र पर Biometric सत्यापन के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों के अलावे प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक कर्मी, प्रखण्ड स्तर पर एक वरीय कर्मी एवं जिला स्तर पर एक वरीयतम कर्मी को मॉनिटरिंग के लिए प्रतिनियुक्त करें।
Csc द्वारा इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रखड में कुल 5 प्रतिशत कर्मी को रिजर्व में रखना है ताकि किसी को रिप्लेस करने की जरूरत हो तो उसे तुरंत रिप्लेस कर सकें।
BECIL द्वारा CSC के प्रतिनियुक्त कर्मी को जो Tab and Biometric device प्राप्त कराया जायेगा । उसको संग्रहण केन्द्र पर BECIL द्वारा Receive कराने की व्यवस्था की जाये। प्राप्ति तीन प्रतियों में की जायेगी जिसमें एक प्रति BECIL, एक प्रति csc एवं एक प्रति प्रखंड
स्तरीय नोडल पदाधिकारी के पास रहेगी।
यदि CSC/BECIL के प्रतिनियुक्त कर्मियों को जिला से प्रखण्ड या मतदान केन्द्र तक अपनी वाहन से जाना है। इस हेतु जिला या प्रखंड स्तरीय वाहन कोषांग से Vehicle Movement के लिए पास निर्गत करा लेंगे।
बायोमैट्रिक सत्यापन कार्य की Monitoring प्रखंड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर MIS द्वारा की जायेगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी BECIL द्वारा इसके प्रचार हेतु लाये गये Pamplets की सहायता से बायेमैट्रिक सत्यापन कार्य का मतदाता के बीच स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे।
BECIL/CSC द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी मतदान करने के लिए आये हुए मतदाता को मतदान हेतु कमरा में प्रवेश करने के साथ ही बायोमैट्रिक पद्धति से नियमानुसार सर्वप्रथम सत्यापन करेगा। तत्पश्चात् उन्हें आगे मतदान डालने हेतु प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास जाने
दिया जायेगा।
मतदान केन्द्र पर BECIL/CSC द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी पीठासीन पदाधिकारी के अधीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे।
मतदान समाप्ति के पश्चात CSC के कर्मी पुनः उसी वाहन से प्रखंड मुख्यालय वापस आयेंगे एवं डाटा को सिंक करने के पश्चात Tab BECIL के कर्मी को वापस करेंगे ताकि उसी अगले चरण के मतदान हेतु तैयार किया जा सके।
अनुरोध है कि उक्त निदेश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाए। उपरोक्त पत्र की  प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
ज्ञापांक प० नि0 30-274/2021 - 4160 पटना, दिनांक 20 • 9, 2021 प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना, प्रबन्ध निदेशक, BECIL को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। उपरोक्त जानकारी जिला सूचना एंव जनसंपर्क कार्यालय से ईमेल द्वारा प्रेस कार्यालय को दिया गया ।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।

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