बहला - फुसलाकर गलत चौहद्दी से केवाला कराने का आरोप लगाते हुऐ उक्त जमीन का दाखिल खारिज नहीं करने की अंचलाधिकारी से किया मांग

 बहला - फुसलाकर गलत चौहद्दी से केवाला कराने का आरोप लगाते हुऐ उक्त जमीन का दाखिल खारिज नहीं करने की अंचलाधिकारी से किया मांग

जनक्रांति कार्यालय से ब्यूरो चीफ अनील कुमार यादव की रिपोर्ट


अलौली/खगड़िया, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 19 सितंबर,2021 ) । बहला-फुसलाकर गलत चौहद्दी से केवाला कराने के कारण उक्त भूमि का दाखिल खारिज रोकने के संबंध में अंचलाधिकारी अलौली से विनोद यादव पिता स्व० मदन यादव, स्थाई निवासी ग्राम संझौती थाना -अलौली, जिला खगड़िया ने शिकायत पत्र देते हुऐ कहा है कि मौजा वलहा, खाता सं०: 53,खेसरा सं०: 1181 रकवा 0-1-0-0।  दिनांक 01 अगस्त 2021 जमीन जिसका दाखिल खारिज के केस संख्या 24915/2021-2022 को बिक्री किया गया ।

वजरिया केवाला द्वारा जिसमें मेरा हिस्सा पश्चिम में था । मेरे भाई का हिस्सा पूरब से था । जिसको गलत चौहद्दी देकर मेरे भाई का हिस्सा लिखा लिया । जबकि 20 वर्षों से हम दोनों भाई अपने-अपने हिस्सा के दखलकार हैं। लेकिन उक्त क्रेता रेनू देवी पति राजपति चौधरी ग्राम - संझौती, थाना-अलौली, जिला- खगड़िया ने हमें बहला-फुसलाकर षड्यंत्र से सड़क की तरफ से ज्यादा कीमत की भूमि जो कि मेरे भाई का हिस्सा में था । जो मुझ निरीक्षर व्यक्ति से लिखा लिया जो कि अनुचित है।


उक्त आशय से संवंधित शिकायत की प्रति केवाला की छायाप्रति के साथ  चौहद्दी की प्रति सलंग्न करते हुऐ जिलाधिकारी के साथ साथ अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता खगड़िया को देते हुऐ श्री विनोद यादव ने निवेदन करते हुए कहा है कि उक्त आशय से संवंधित मांग विगत माह भी किया गया । लेकर मामला आज जस का तस है । अत: उपरोक्त बिंदुओं की जाँच अपने स्तर से करने के साथ ही रेनू देवी का केवाला का दाखिल खारिज रोकने की मांग किया है । 


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा ब्यूरो चीफ अनील कुमार यादव की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।

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