बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा- 3 के तहत् असमाजिक तत्व रौशन यादव के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया पारित

 बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा- 3 के तहत् असमाजिक तत्व रौशन यादव के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया पारित

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट


    समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 06 अक्टूबर, 2021 ) । न्यायालय समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर समाहरणालय से प्रभारी उप समाहर्ता, जिला विधि प्रशाखा, समस्तीपुर के द्वारा जारी जिला जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि बिहार अपराध नियंत्रण वाद संख्या 19/2021
रौशन यादव, पे०-राम उदय यादव, साकिन-साखमोहन, थाना--विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर। पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक 679/डी0सी0बी0 दिनांक 11.09.2021 आदेश द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा- 03 के तहत् असमाजिक तत्व रौशन
यादव के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में प्रस्तुत रौशन यादव, पे०-राम उदय यादव, साकिन-साखमोहन, थाना-विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर के अपराधिक इतिहास देखने से स्पष्ट है कि ये संगीन आपराधिक काण्डों में आरोपित हैं तथा आदतन अपराधी है। इनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक काण्डों के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि इन्हें बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2 (d)(i) के अन्तर्गत असामाजिक माना जाय। इनकी आपराधिक गतिविधियों से आगामी पंचायत चुनाव 2021 के अवसर पर विधि-व्यवस्था/शांति व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, अतएव इनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। इनपर लगे आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा इनके कारण आगामी पंचायत चुनाव 2021 के अवसर पर विधि-व्यवस्था/शांति व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था में अशांति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है।
विपक्षी रौशन यादव को कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।
पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक 853/डी०सी०बी० दिनांक 24.09.2021 से नोटिस का तामिला प्राप्त है। सुनवाई के क्रम में विपक्षी रौशन यादव अनुपस्थित। तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नोटिस का तामिला विपक्षी रौशन यादव के पिता राम उदय यादव को कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी को उनके उपर लगाये गये आरोप के संदर्भ में कुछ नहीं कहना है।
पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 307, 341 एवं अन्य तथा शस्त्र अधिनियम के तहत् कुल चार कांड दर्ज हैं, जो अति गंभीर प्रवृति के है।
इस परिप्रेक्ष्य में आगामी पंचायत चुनाव 2021 को शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने तथा विपक्षी के आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निमित्त मैं शशांक शुभंकर, जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 की उप धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी रौशन यादव, पे०-राम उदय यादव, साकिन-साखमोहन, थाना-विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर को तत्काल प्रभाव से पंचायत चुनाव 2021 के समाप्ति दिनांक 15.12.2021 तक ताजपुर थाना में प्रत्येक दिन सदेह उपस्थित होकर 12.00 बजे अपराह्न तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश देता हूँ। वे अपना मोबाईल नं0 संबंधित थाना को उपलब्ध कराते हुए लगातार अपना मोबाईल ऑन मोड में रखेंगे। विपक्षी अपने साथ कोई हथियार, आग्नेयास्त्र लाठी या धारदार हथियार धारण नहीं करेंगे एवं कोई नशीली वस्तु यथा शराब, अफीम, गांजा, चरस का सेवन वर्जित रेखेंगे। विपक्षी शैक्षणिक संस्थान/ धार्मीक स्थल/ मतदान केन्द्र/ मेला हाट बाजार/ सिनेमा घर मनोरंजन स्थल के 500 मीटर की दूरी अंतर्गत नहीं जा सकेंगे और कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि लोक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर पड़े। यदि वे अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे तो उन्हें लिखित रुप से सूचना ताजपुर थाना, जिला-समस्तीपुर को मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु रुट, चलने का समय एवं वापसी का समय अपना मोबाईल नं0 सहित अंकित कर पूर्ण ज्योरा रागर्पित कसा होगा तत्प चात ही गतदान की तिथि को मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे। परन्तु मतदान करने के तुरन्त बाद उनको निर्देशित थाना में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगा।
थानाध्यक्ष, ताजपुर, जिला समस्तीपुर को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में रौशन यादव, पे०–राम उदय यादव, साकिन-साखमोहन, थाना-विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर के लिये एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, ताजपुर/विभूतिपुर थाना, जिला समस्तीपुर एवं विपक्षी रौशन यादव, पे०-राम उदय यादव, साकिन-साखमोहन, थाना-विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर को तामिला हेतु पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के माध्यम से भेजें।ज्ञापांक :-3466/विधि दिनांक :- 01.10.2021
प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष,ताजपुर/विभूतिपुर को अनुपालनार्थ एवं पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
आदेश की प्रति जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर को आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजा गया।
उपरोक्त जानकारी ईमेल माध्यम से जिला सूचना एंव जनसंपर्क कार्यालय द्वारा प्रेस कार्यालय को दिया गया।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।

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