यौन कर्मियों को मुख्यधारा से जोड़े जाने से संबंधित कानूनी अधिकार दिलाने के लिए किया गया कार्यशाला का आयोजन

 यौन कर्मियों को मुख्यधारा से जोड़े जाने से संबंधित कानूनी अधिकार दिलाने के लिए किया गया कार्यशाला का आयोजन


जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट



सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेक्स वर्कर को एक्सक्यूज नहीं विक्टिम माना जाएगा ।  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेक्स वर्कर के कार्य को एक व्यवसाय के रूप में माना गया है : पीएलवी अफजल अमानुल्लाह

गढ़पुरा/बेगूसराय, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 30 जून,2022)। गढ़पुरा के मारवाड़ी धर्मशाला वार्ड नंबर 17 में यौन कर्मियों को मुख्यधारा से जोड़े जाने से संबंधित कानूनी अधिकार दिलाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

उक्त कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के पारा विधिक स्वयंसेवक (PLV) अफजल अमानुल्लाह ने  कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहां कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेक्स वर्कर को एक्सक्यूज नहीं विक्टिम माना जाएगा । 

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेक्स वर्कर के कार्य को एक व्यवसाय के रूप में माना गया है । इन्हें भी आम नागरिक के तरह पूरी मर्यादा के साथ जीवन जीने का अधिकार है एवं सेक्स वर्कर को यदि कोई समस्या आती है तो उसके निपटारे के लिए वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पुलिस पदाधिकारी या जिला प्रशासन से बेहिचक संपर्क कर सकते हैं ।

बिहार ग्रामीण जागरूकता अभियान समिति के परियोजना प्रबंधक श्री कौशल झा के द्वारा सेक्स वर्कर के लिए जिले स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा की गई ।

कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के पारा विधिक स्वयंसेवक(PLV) अफजल अमानुल्लाह, समाजसेवी सुशील सिंघानिया, बिहार ग्रामीण जागरूकता अभियान समिति के परियोजना प्रबंधक कौशल झा, ग्राम विकास प्रौद्योगिकी संस्थान के डीआरपी सुनील कुमार, अकाउंटेंट सुजीत कुमार, जोनल सुपरवाइजर सच्चिदानंद ठाकुर और नीरज कुमार समेत अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए ।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा ब्यूरो चीफ चन्द्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित।

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