आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमएलए डॉ० संजीव कुमार समेत 3 जनप्रतिनिधि को साक्ष्य के अभाव में किया गया रिहा
आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमएलए डॉ० संजीव कुमार समेत 3 जनप्रतिनिधि को साक्ष्य के अभाव में किया गया रिहा
जनक्रांति कार्यालय से ब्यूरो चीफ चन्द्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट
न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में निर्दोष साबित हुऐ जनप्रतिनिधि
बेगूसराय,बिहार(जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन 01 सितंबर, 2022)। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमएलए डॉ संजीव कुमार समेत 3 जनप्रतिनिधि को साक्ष्य के अभाव में रिहा। एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार पांडेय ने आदर्श
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के तीन अलग अलग मामले में आरोपित परबत्ता विधायक डॉ संजीव कुमार, पूर्व मटिहानी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है।
तीनों आरोपित पर आरोप था कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव एवं वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में इनके द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था ।
जनक्रांति प्रधान कार्यालय से ब्यूरो चीफ चन्द्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।
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