खगड़िया शहर सुरक्षा योजना भाग -1 के तहत सुरक्षा तटबंध निर्माण हेतू अर्जित की गई भूमि की किसानों ने मुआवजा देने की मांग की

 खगड़िया शहर सुरक्षा योजना भाग -1 के तहत सुरक्षा तटबंध निर्माण हेतू अर्जित की गई भूमि की किसानों ने मुआवजा देने की मांग की


जनक्रांति कार्यालय से नेहा कुमारी की रिपोर्ट

भू-अर्जन पदाधिकारी पर किसानों ने लगाया भू-अर्जित भूमि की मुआवजा देने में टाल मटोल करने का आरोप


चकचनरपत गांव के किसानों ने जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन से भूअर्जित भूमि की मुआवजे की राशि दिलाने की गुहार

बखरी/बेगूसराय,बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 06 सितंबर, 2022 )। खगड़िया शहर सुरक्षा योजना भाग 1 के तहत सुरक्षा तटवंध निर्माण हेतु अर्जित की  जाने वाली भूमि के भू - अर्जन बाद प्राक्कलित राशि- 1,56,64,580/- ( एक करोड़़ छप्पन लाख चौसट हजार पाँच सौ अस्सी) बकाए मुआवजे की मांग को लेकर बखरी चकचनरपत गांव के अर्जुन यादव, मनोज यादव, राजीव कुमार यादव, सत्यनारायण यादव, अशोक यादव, दिलीप यादव, मुकेश यादव, सुलेन्द यादव, मनटुन यादव, जीवछ यादव, वासुकी यादव, अमित कुमार यादव, अरविंद यादव, राजेन्द्र यादव, सुरजी देवी पति स्व० वासुदेव यादव,  रजनीश कुमार रंजन पिता स्व० वासुदेव यादव, सीताराम रामी, रामउदय यादव, पंकज यादव पिता स्व० वासुदेव यादव, मुकेश यादव इत्यादि किसानों ने प्रेस से गुहार लगाते हुए कहा की हमलोग चकचनरपत, वार्ड न०-06 के निवासी है।

मालूम हो कि खगडिया शहर सुरक्षा योजना के भाग-1 के तहत सुरक्षा तटबंध निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता बाढ़़ नियंत्रण प्रमंडल बेगूसराय द्वारा तटबंध निर्माण हेतु अर्जित किए जाने वाली भूमि को भू अर्जन हेतु, मौजे- कुरनवां,  थाना न०-269,रकवा- 3.876 एकड़ भूमि अर्जित कर उस पर विगत 13 वर्षो पूर्व में ही तटबंध का निर्माण खगड़िया शहर सुरक्षा भाग- 1 के तहत भूमि अर्जित कर कर ली गयी। 

वहीं अर्जित भूमि का मुआवजा हम किसानों को विभाग द्वारा नहीं दिया गया है । काफी दौड़-धूप करने के बाद भूमि का अनुमानित प्राक्कलन की गणना (तालिका) अमीन के द्वारा भेजी गई भूमि की अनुमानित कीमत कुल राशि- 1,56,64,580 रू० (एक करोड़ छप्पन लाख चौसठ हजार पाँच सौ अस्सी) रूपये है पुर्व निर्गत परियोजना के तहत भू अर्जित भूमि की राशि मुआवजा उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । 

https://youtu.be/MPdrWlQoIag


ताकि हम किसानों का कायाकल्प हो सके ।

आगे किसानों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर एक माह के भीतर जिला भू- अर्जन पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा हम किसानों को भू- अर्जन के लिए प्रस्तावित अर्जित भूमि का मुआवजा नहीं दिया जाता है तो   धरना/प्रदर्शन करने के साथ साथ बाध्य होकर न्यायालय में जाने को मजबूर होगें जिसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन के साथ ही बिहार सरकार का होगा।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा नेहा कुमारी की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।

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