बेगूसराय जिला बना राज्य का 23वाँ धूम्रपान मुक्त जिला

 बेगूसराय जिला बना राज्य का 23वाँ धूम्रपान मुक्त जिला


जिला पदाधिकारी ने सम्पूर्ण जिले को धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त बनाए रखने की अपील की

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर भड़ना पड़ेगा जुर्माना,

जिला से पंचायत स्तर तक चलेगा तम्बाकू नियंत्रण अभियान

जनक्रांति कार्यालय से ब्यूरो चीफ चन्द्रकिशोर पासवान 


बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर होगी 7 साल का जैल,


शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई


बेगूसराय,बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 02 सितंबर, 2022 ) । बेगूसराय जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा, जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय की अध्यक्षता में आज आयोजित जिला तंबाकू समन्वय समिति (DTCCC) की बैठक में बेगूसराय जिले को धूम्रपान मुक्त (स्मोक फ्री डिस्ट्रिक्ट) घोषित किया गया।

कार्यक्रम में जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा धूम्रपान मुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया गया तथा जिला पदाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले को धूम्रपान / तम्बाकू मुक्त बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सुशांत कुमार, सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) श्रीमती निशीत प्रिया, गैर संचारी रोग पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी,

जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. संजय कुमार, सोशियो इकॉनॉमिक एंड एडुकेशनल डेवेलपमेंट सोसायटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक  दीपक मिश्रा, एनसीडी सेल के वित्तीय सह लाजिस्टिक् सलाहकार तथा सीइस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील चौधरी, मनोज झा, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी  भुवन कुमार, प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा  प्रभाकर कुमार, प्रभारी पदाधिकारी बैंकिंग शाखा निशांत कुमार, डीपीएम (स्वास्थ्य) श्री शैलेश चंद्रा, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी आदि मौजूद थे।


इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। उन्होनें समस्त जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा की धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने के बाद अब हम सभी को जिले को तम्बाकू मुक्त जिला (टोबैको फ्री डिस्ट्रिक्ट) बनाने की मुहिम शुरू करनी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि स्मोक फ्री डिस्ट्रिक्ट होने के बाद जिलेवासियों का और भी उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि सरकार एवं प्रशासन के प्रयासों का साथ दे ताकि भावी पीढ़ी को तंबाकू सेवन से रोकने के साथ-साथ तंबाकू सेवन के कारण होने वाले सामाजिक-आर्थिक कुप्रभावों से बचा जा सके। इसी क्रम में उन्होंने तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के संबंध में महिलाओं एवं बच्चों को विशेष रूप से जागरुक करने के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर इससे संबंधित फ्लैक्स/बैनर संस्थापन करने का भी निर्देश दिया।

इसके साथ ही उन्होंने तम्बाकू नियंत्रण हेतु जिले में गठित त्रिस्तरीय छापामार दलों को नियमित रूप से सार्वजनिक स्थलों विशेष तौर पर स्कूल, स्वास्थ्य संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने तंबाकू सेवन के नियंत्रण के लिए कोटपा, 2003, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 एवं बिहार म्यूनिसिपल एक्ट, 2007 के विभिन्न प्रावधानों का उपयोग करने का भी निर्देश दिया।


इस मौके पर तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलो में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम ।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से ब्यूरो चीफ चन्द्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित

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