विभागीय कार्यवाई एवं निगरानी कोषांग की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई आयोजित समीक्षात्मक बैठक

 विभागीय कार्यवाई एवं निगरानी कोषांग की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई आयोजित समीक्षात्मक बैठक


जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट


बैठक में सभी संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारियों को मंगलवार की बैठक में लिगल बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 अंतर्गत कार्य प्रणाली से अवगत कराने का दिया गया निर्देश : जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 24 सितंबर, 2022 ) । जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, समाहरणालय - समस्तीपुर द्वारा प्रेस विज्ञप्ति सं०: 01 के माध्यम से दी गई जानकारी मुताबिक बताया जाता है कि कल दिनांक 23 सितंबर 2022 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय कार्यवाई एवं निगरानी कोषांग की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत की गई।


उक्त बैठक में अपर समाहर्त्ता (शिकायत निवारण), स्थापना उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, विशेष कार्य पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण उपस्थित थे।
वहीं बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देष दिये गये ।

जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए विभिन्न कार्यालयों/प्रशाखा में विभागीय कार्यवाही से संबंधित 30 (तीस) मामलें लंबित पाये गये, जिनमें से जिला स्थापना प्रशाखा में लंबित-12 मामलों में से 05 मामले दण्ड अधिरोपण के बिंदु पर उपस्थापित है।
वहीं जिलाधिकारी के द्वारा सभी लंबित मामलों की सुनवाई कर ससमय निष्पादित करने का निदेश दिया गया।


अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अबगत कराया गया कि इस संबंध में विस्तृत चर्चा हेतु दिनांक- 27.09.2022 को सभी संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी की बैठक आहूत की गई है।


जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षोपरान्त वर्षवार लंबित मामलों की सूची बनाने/सभी संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी को विभागीय कार्यवाई से संबंधित नये मार्गदर्शिका उपलब्ध करानें/निलंबन के तुरन्त बाद विभागीय कार्यवाई हेतु आरोप पत्र गठित करनें/जिन मामलों में दण्ड अधिरोपित किया गया है, उसका अनुपालन किया गया है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा करनें/प्रतिवेदित मामलों के अतिरिक्त यदि कोई मामला लंबित है, तो उसकी समीक्षा कर लेने/समय सीमा के अंदर मामलों का निष्पादन करनें हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला विधि प्रशाखा एवं जिला गोपनीय प्रशाखा से भी समन्वय स्थापित कर निष्पादित एवं लंबित मामलों की सूची प्राप्त करनें का निदेश दिया गया।


सभी संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारियों को मंगलवार की बैठक में लिगल बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 अंतर्गत कार्य प्रणाली से अवगत कराने का निर्देश दिया गया।
उपरोक्त जानकारी ईमेल द्वारा District  Public Relations Officer, Soochna Bhawan Collectorate Campus-Samastipur, Bihar द्वारा प्रेस कार्यालय को दिया गया।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित।

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