जांच अधिकारी संतोष कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून-1988 के अंतर्गत धारा: 120बी, 182, 166, 167, 177-आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही क्यों नही

 जांच अधिकारी संतोष कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून-1988 के अंतर्गत धारा: 120बी, 182, 166, 167, 177-आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही क्यों नही

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट 

गलत जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने वाले जांच अधिकारी संतोष कुमार उपनिरीक्षक के खिलाफ डी.डी नंबर: 11 पर शिकायत दर्ज विजिलेंस विभाग दिल्ली पुलिस

                                जांच अधिकारी संतोष कुमार 

समाचार डेस्क/नई दिल्ली,भारत ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 12 जुन 2021,)। अदालत और कानून की मदद करने वाले स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य ने आसिफ अली मोहम्मद उपायुक्त विजिलेंस 11 जून 2021, डी.डी नंबर: 11 पर शिकायत दर्ज करवा सबूतों के आधार पर लिखित शिकायत देते हुए मंडावली थाने के जांच अधिकारी संतोष कुमार उपनिरीक्षक पर अपराधियों भू-माफियाओं का संरक्षणकर्ता बता भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पुलिस उपायुक्त आसिफ अली मोहम्मद से जानना चाहा है कि जांच अधिकारी संतोष कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून-1988 के अंतर्गत धारा: 120बी, 182, 166, 167, 177-आईपीसी के तहत तुंरत कानूनी कार्यवाही क्यों नही होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवेहलना कर शिकायतों को अपना व्यापार बनाने वालों के कारण जहाँ अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है वहीं देश के लिए खतरा बनने वाली पुलिस में फैले भ्रष्टाचार से आर्थिक अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है जिनके रहमों-करम से अपराधियों भू-माफियाओं के वारे-न्यारे होने में पुलिस हासिए पर आ गई है जगदीश सक्सेना ने शिकायत में बताया आरटीआई के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई झूठी फर्जी मनगढ़ंत जांच में बताया गया शिकायतकर्ता ने सबूतों को उपलब्ध नहीं कराया मंडावली थाने में लाँज की गई एडीजी इंन्टरी विडियोग्राफी डी.डी नंबर: 42ए 20-03-2021 शिकायत दर्ज की जा सकती है शिकायतकर्ता ने कोई सबूत नहीं दिए वह कभी थाने में भी नही आया झूठी कहानियाँ गढ़ने वाला जांच अधिकारी संतोष कुमार बिना नोटिस जारी किए बेवजह कुत्तों की तरह थाने में बुलाकर एक देशभक्त की मर्यादा पर बट्टा लगा अपराधियों भू-माफियाओं के साथ प्लानिंगनुसार स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य की हत्या करवाना चाहता है सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा: 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी पुलिस उपायुक्त मंडावली के निर्देशनुसार उपलब्ध कराई गई जांच रिपोर्ट की दुबारा नक्ल सत्यप्रति मांगने पर 19-05-2021 की सूचना में जांच अधिकारी ने पलटी मारते हुए लाँज की एडीजी इंन्टरी की परिभाषा को बदलते हुए प्रोपर्टी नंबर: 67 पांडव नगर मदर डेयरी रोड के सबूत पेश नही करने की बात करते हुए साफ कर दिया कि वह अपराधियों भू-माफियाओं के खिलाफ आरोप दर्ज नही करेंगे लेकिन थाना प्रभारी को दी गई शिकायत के साथ फर्द खतौनी सबूतों को उपलब्ध कराने वाले स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य ने भी प्रतिज्ञा कर ली है कि वह भी अपराधियों भू-माफियाओं के खिलाफ आरोप दर्ज करवाकर ही दम लेंगे स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य नागरिक अधिकार चेतना परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सक्सेना ने दावे से कहा अपराधियों भू-माफियाओं चोर उच्चकों गुंडे बदमाशों अतिक्रमण करने वालों के दम पर ब्लैकमेलिंग करने वाली दिल्ली पुलिस के द्वारा गरीबों मजलूमों मजबूर मध्यवर्गीयों के खिलाफ तुंरत ही कांग्रेसियों की प्लानिंगनुसार झूठे फर्जी बेबूनियाद आरोप दर्ज कर हरकत में आने वाली दिल्ली पुलिस जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शाद की गिरफ्तारी करने में नपुंसक बन जाती है । 

जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित ।

Comments