बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा- 3 के तहत् असमाजिक तत्व सरविन्दर शर्मा के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव जारी

 बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा- 3 के तहत् असमाजिक तत्व सरविन्दर शर्मा के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव जारी

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 24 सितंबर, 2021 ) । जिला जनसम्पर्क कार्यालय से मिली प्रेस विज्ञप्ति सं० 03 दिनांक 23 सितंबर ,21 द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि न्यायालय समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक 3302 Dt.17.09.2021 द्वारा थानाध्यक्ष उजियारपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतू जिलाधिकारी कार्यालय से प्रेषित बिहार अपराध नियंत्रण वाद संख्या 3/2021 सरविन्दर शर्मा, पे०-योगेश्वर शर्मा, साकिन-रायपुर, थाना-उजियारपुर, जिला समस्तीपुर। पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक 379 / डी०सी0बी० दिनांक 08.06.2021 द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा- 03 के तहत् असमाजिक तत्व सरविन्दर शर्मा के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में प्रस्तुत सरविन्दर शर्मा,पे०-योगेश्वर शर्मा, साकिन-रायपुर, थाना-उजियारपुर जिला समस्तीपुर के अपराधिक इतिहास देखने से स्पष्ट है कि ये संगीन आपराधिक काण्डों में आरोपित हैं तथा आदतन अपराधी है। इनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक काण्डों के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि इन्हें बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2 (d)0) के अन्तर्गत " असामाजिक तत्व " माना जाय। इनकी आपराधिक गतिविधियों से आगामी पंचायत चुनाव 2021 के अवसर पर विधि-व्यवस्था/शांति व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, अतएव इनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। इनपर लगे आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा इनके कारण विधि-व्यवस्था/ शांति व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था में अशांति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है।
विपक्षी सरविन्दर शर्मा को कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक 412/ डी०सी०बी० दिनांक 21.06.2021 से सरविन्दर शर्मा के घर पर कोई परिवार के व्यक्ति के नहीं होना एवं सरविन्दर शर्मा के वर्त्तमान में जेल में होना प्रतिवेदित करते हुए नोटिस बिना तामिला के वापस किया गया।
पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी सरविन्दर शर्मा किस कांड के विरूद्ध किस कारा में वर्तमान में संसीमित हैं से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु थानाध्यक्ष, उजियारपुर को निदेशित किया गया थानाध्यक्ष, उजियारपुर द्वारा अपने डी०आर० संख्या-1231/2021 दिनांक 03.07.2021 द्वारा विपक्षी सरविन्दर शर्मा के पिता जुगेश्वर शर्मा के लिखित प्रतिवेदन के आलोक में प्रतियेदित किया है कि विपक्षी सरविन्दर शर्मा वर्त्तमान में न्यायिक जमानत पर है। विपक्षी सरविन्दर शर्मा को अगली सुनवाई की तिथि को उपस्थित होने हेतु अंतिम रूप से नोटिस निर्गत किया गया पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक 485/डी०सी०वी० दिनांक 27.07.2021 से नोटिस का तामिला प्राप्त है।
तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि नोटिस का तामिला पुनः विपक्षी सरविन्दर शर्मा के पिता जुगेश्वर शर्मा से कराया गया है, जगेश्वर शर्मा ने नोटिस की प्रति पर यह प्रतिवेदित किया है कि सरविन्दर शर्मा एक सप्ताह पहले बिहार से बाहर झारखण्ड चला गया है।
पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि
इनके विरूद्ध भा०द०वि० की विभिन्न धाराओं एवं आम्म्स एक्ट के तहत् तीन कांड दर्ज हैं, जो गंभीर प्रवृति के है।
इस परिप्रेक्ष्य में आगामी पंचायत चुनाव 2021 को शांतिपूर्ण. भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने तथा विपक्षी के आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निमित्त मैं शशांक शुभंकर, जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 की उप धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी सरविन्दर शर्मा, पे०-योगेश्वर शर्मा, साकिन-रायपुर, थाना-उजियारपुर, जिला समस्तीपुर को तत्काल प्रभाव से पंचायत चुनाव 2021 के समाप्ति तक इस राज्य से बाहर हीं रहने का आदेश देता दिया गया है। यदि वे आगामी पंचायत चुनाव 2021 के बीच इस जिलाम्तर्गत अथवा अपने थानान्तर्गत आतें हैं तो उन्हें उजियारपुर थाना, जिला-समस्तीपुर में आगामी पंचायत चुनाव 2021 के समाप्ति दिनांक
15.12.2021 तक प्रत्येक दूसरे दिन 12:00 बजे अप० तक सदेह उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी ओदश देता हूँ। साथ हीं उनके पिता-जुगेश्वर शर्मा को निदेश है कि यदि उनके पुत्र सरविन्दर शर्मा के आगामी पंचायत चुनाव 2021 की बीच समस्तीपुर जिला/उनके गाँव आने की स्थिति में वे अविलम्ब उसकी सूचना उजियारपुर थाना को देंगे। थानाध्यक्ष, उजियारपुर, जिला समस्तीपुर को निदेश दिया जाता है कि वे विपक्षी सरविन्दर शर्मा, पे०-योगेश्वर शर्मा, साकिन-रायपुर, थाना-उजियारपुर, जिला समस्तीपुर के उनके थाना क्षेत्र में आने पर सत्त निगरानी रखेगें एवं यदि विपक्षी के पिता द्वारा यह विपक्षी के थाना क्षेत्र में आने की सूचना मिलती है तो वे विपक्षी सरविन्दर शर्मा का आगामी पंचायत चुनाव 2021 की समाप्ति तक प्रत्येक दूसरे दिन उनका अपने थाना में उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उनके लिये एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दूसरे दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे एवं एतद् प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को भेजना सुनिश्चित
करेंगे। आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, उजियारपुर थाना, जिला समस्तीपुर एवं विपक्षी सरविन्दर शर्मा, पे०-योगेश्वर शर्मा, साकिन-रायपुर, थाना-उजियारपुर, जिला समस्तीपुर को तामिला हेतु पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के माध्यम से भेजें । आदेश की प्रति जिला जनसम्पर्क
पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा आम जनता में प्रचार -प्रसार हेतु प्रेस कार्यालय को दिया गया ।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित ।

Comments

Popular posts from this blog

महज सोलह दिनों में छह रेल सिग्नल-कर्मचारी कार्य करते हुए हो गए रन-ओवर

पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को ब्लड फ़ोर्स टीम के सदस्यों द्वारा दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

दो दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन विद्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग द्वारा किया गया आयोजित