खनन टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई

 खनन टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट


खनन टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी समस्तीपुर ने किया 

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 17 सितंबर, 2021 ) । जिला जनसंपर्क कार्यालय, समाहरणालय समस्तीपुर से मिली प्रेस विज्ञप्ति सं०:01 के माध्यम से बताया गया है कि आज दिनांक 17 सितंबर 2021 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खनन टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई।


बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समस्तीपुर सदर उपस्थित थे। एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल के अनुमंडल अधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए:
01. एनएच पर डीजल व पेट्रोल की गाड़ियों को बीच सड़क पर लगाकर तेल कटिंग (मिलावट) करना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया।
02. वैद्य लाइसेंस के बिना अगर कोई भी ट्रक, बालू या चिप्स लोड किया हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर चोरी एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया जायेगा।


03. चालान के बिना एवं ओवरलोडेड ट्रक जो बॉर्डर थाना क्षेत्र से गुजरते हैं, उस पर कार्रवाई कर खनन विभाग को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
04. जिले में नदियों से बालू निकालने की लीज/अनुज्ञप्ति किसी को निर्गत नहीं की गई है। यदि कोई इस कार्य को करते पाए जाता हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
05. राष्ट्रीय उच्चपथ/एनएच मुजफ्फरपुर से मुसरीघरारी पर अवैध बालू स्टोरेज, तेल कटिंग करने वालों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने एवं ट्रक/वाहन को भी जप्त करने का निर्देश दिया गया।
06. उड़नदस्ता टीम को क्षेत्र में सक्रिय रह कर लगातार गशती करने का निर्देश दिया गया।
07. सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत ईट भट्ठों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें समय पर पेमेंट करने के लिए निर्देशित करेंगे। ससमय  भुगतान नहीं करने की स्थिति में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
08. जिले के सभी बालू/गिट्टी/मिट्टी के स्टॉकिस्ट निर्धारित राशि जमा कर प्रपत्र 'क' को भरने के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू कराएंगे।
वैद्य अनुज्ञप्ति के बिना स्टॉकिस्ट का कार्य करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
09. बालू /गिट्टी लोडिंग के उपयोग में आने वाले जो भी वाहन सड़क पर पाए जाते हैं और वह बिना परिवहन चालान के हैं, तो वैसे वाहनों पर  प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त जानकारी District  Public Relations Officer, Soochna Bhawan Collectorate Campus, Samastipur, Bihar द्वारा प्रेस कार्यालय को दिया गया।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।

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