एयरफोर्स जवान अधिवक्ता मेहरचंद प्रेमी के खिलाफ जिला एंव सत्र न्यायाधीश की निगरानी में जांच क्यों नही होनी चाहिए : जगदीश सक्सेना

 एयरफोर्स जवान अधिवक्ता मेहरचंद प्रेमी के खिलाफ जिला एंव सत्र न्यायाधीश की निगरानी में जांच क्यों नही होनी चाहिए : जगदीश सक्सेना

स्वतंत्रता सेनानी परिजनों के जीवनकाल का अंत करने वाले एयरफोर्स जवान अधिवक्ता मेहरचंद प्रेमी के खिलाफ जिला एंव सत्र न्यायाधीश की निगरानी में जांच क्यों नही होनी चाहिए : जगदीश सक्सेना 

अदालतों को गुमराह कर फर्जी याचिकाएं दायर करने वाले मेहरचंद प्रेमी ने वकालत की डिग्री कहाँ से कैसे प्राप्त की जिला एंव सत्र न्यायाधीश की निगरानी में जांच क्यों नही होनी चाहिए

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट 

द्वारका कोर्ट के जिला एंव सत्र न्यायाधीश जवाब दे या पद से त्याग करें:

सरकार डेस्क/नई दिल्ली (जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय 09 सितंबर,2021 ) । स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य जगदीश सक्सेना ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा की एयरफोर्स जवान मेहरचंद प्रेमी ने वकालत की डिग्री कौन से विश्वविद्यालय से कैसे और कब प्राप्त की । द्वारका कोर्ट के जिला एंव सत्र न्यायाधीश को मेहरचंद प्रेमी अधिवक्ता की जांच अपनी निगरानी में क्यों नही करवानी चाहिए । वर्षों से स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए अभिशाप बने मेहरचंद प्रेमी की योजनाअंतर्गत एफआईआर नंबर: 978/2006 धारा: 448/380-आईपीसी थाना डाबड़ी के अपराध को अंजाम तक पहुंचाने में मददगार जांच अधिकारी जगदीश यादव उपनिरीक्षक थाना प्रभारी के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशिष मीणा की अदालत में 156(3) का मुकद्दमां आँडर के लिए विचाराधीन है शिकायतकर्ता जगदीश सक्सेना ने बताया मेहरचंद प्रेमी की योजनाअंतर्गत आरोपियों को बचाने के लिए उल्टा शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर की गई झूठी फर्जी अपराधिक याचिका नंबर: 4993512/2016 एफआईआर नंबर: 978/2006 में दिए गए ब्यांनों का मिलान करने से साबित हो जाता है कि आरोपी मनीराम गुप्ता ने धारा: 120बी, 201, 182, 191, 193, 420, 499, 500, 506-आईपीसी का अपराध किया है उपरोक्त अदालतों में बदल बदलकर ब्यांन दर्ज करवाने वाले मेहरचंद प्रेमी के हितैषी मनीराम गुप्ता के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपराधिक याचिका विचाराधीन है । जगदीश सक्सेना ने बताया की फर्जी याचिका दायर करने वाले अपराधियों भू-माफियाओं के संरक्षकर्ता मेहरचंद प्रेमी की प्लांनिगनुसार शिकायतकर्ता उसकी पत्नी के खिलाफ दर्ज की गई झूठी फर्जी याचिका को अदालत के द्वारा खारिज कर दिया गया था । सक्सेना ने कहा की ब्रेंन हेमरेज से उनके भाई श्रीकृष्ण सक्सेना की हुई मौत एफआईआर नंबर: 841/95 थाना कश्मीरी गेट सुनील कुमार सक्सेना की हत्या उनके भांजे राहुल सक्सेना की लाश का बरामद तक नही हो पाने के दोषी झूठी फर्जी याचिकाएं दायर कर अपराधियों भू-माफियाओं के मददगार मेहरचंद प्रेमी हैं । लेकिन दिल्ली पुलिस की रगों में वह खून नही जो अदालतों को गुमराह करने वाले मेहरचंद प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सके । जिसके लिए जगदीश सक्सेना ने द्वारका कोर्ट के जिला एंव सत्र न्यायाधीश से जानना चाहा है कि वह अपनी निगरानी में मेहरचंद प्रेमी की समस्त जांच नही करवा सकते तो उन्हें जिला एंव सत्र न्यायाधीश के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है । 8800727783, 9717218933,। 

जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।

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