आपूर्ति एवं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया

 आपूर्ति एवं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट


विडियों कॉन्फ्रेंसिंग  के माध्यम से आपूर्ति विभाग ,लोक अधिकार अधिनियम की जिलाधिकारी ने किया समीक्षा

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 21 सितंबर, 2021 ) । जिला जनसंपर्क कार्यालय, समाहरणालय समस्तीपुर से द्वारा विज्ञप्ति सं० :01 दिनांक 20 सितंबर 2021 को ईमेल से मिली जानकारी अनुसार बताया जाता है कि  जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपूर्ति एवं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई।

बैठक में अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर सदर, डीएम एसएफसी, जिला आईटी प्रबंधक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी  मोरवा, खानपुर, ताजपुर उपस्थित थे। एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा, व रोसरा अनुमंडल के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी दलसिंहसराय एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी शाहपुर पटोरी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए:
01. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि हर महीने के लक्ष्य का 50% जांच करना है बचे हुए 50% जांच अगले महीने में पूर्ण करना है।
जांच के क्रम में जन वितरण प्रणाली की दुकान के 10 लाभुकों से बात करके उसको रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
वरीय पदाधिकारी के जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को प्रतिवेदित किया जाता है तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
02. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्रों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित करें कि जन वितरण प्रणाली के दुकानों के जांच के क्रम में दुकान बंद पाए जाने पर, अनुज्ञप्ति धारी द्वारा चाभी नहीं है या और भी किसी तरह का बहाना करने जाने पर उस दुकान को खोल कर वीडियोग्राफी कराते हुए स्टॉक का पूरा जांच करेंगे। जांचोपरांत जन वितरण प्रणाली की दुकान को सील करेंगे।
03. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी पीडीएस अनुज्ञप्ति धारकों के साथ स्वयं एक बैठक करें और उन्हें निर्देशित करें कि सही मूल्य एवं माप से संबंधित किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जांच के क्रम में अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए उस क्षेत्र के दूसरे आवेदकों को अनुज्ञप्ति  दे दिया जाएगा।
04. सिंघिया ब्लॉक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कुल लक्ष्य 54 में से 12 जन वितरण प्रणाली दुकानों का जांच किया गया।
05. प्रखंड शिवाजीनगर में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कुल लक्ष्य 48 में 11 दुकानों का जांच किया गया।
06. प्रखंड हसनपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कुल लक्ष्य 57 में 12 दुकानों की जांच की गई। एवं दो अनुज्ञप्ति धारकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।


07. बिथान प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पुलक 36 में 9 दुकानों की जांच किया गया।
08. विभूतिपुर प्रखंड में कुल लक्ष्य 80 में 13 दुकानों का जांच किया गया।
09. रोसरा प्रखंड में कुल लक्ष्य 53 में 13 दुकानों का जांच किया गया।
10. प्रखंड पटोरी में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कुल लक्ष्य 52 में 12 दुकानों का जांच किया गया।
11. मोहिउद्दीननगर प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कुल लक्ष्य के 11 दुकानों का जांच किया गया।
12. विद्यानंद विद्यापतिनगर प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कुल लक्ष्य 40 के विरुद्ध 6 दुकानों का जांच किया गया।
13. उजियारपुर प्रखंड में कुल लक्ष्य 73 के विरुद्ध 18 दुकानों का जांच किया गया। 03 में गड़बड़ी पाई गई।


14. समस्तीपुर प्रखंड में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जांच के क्रम में कुल 14 के विरुद्ध 11 जन वितरण प्रणाली दुकानों में गड़बड़ी पाई गई।
15. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि गड़बड़ी पाए जाने वाले पीडीएस अनुज्ञप्ति धारको के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए फ्रेश वैकेंसी डालेंगे।
उपरोक्त जानकारी ईमेल माध्यम से District  Public Relations Officer,Soochna Bhawan Collectorate Campus, Samastipur, Bihar द्वारा प्रेस कार्यालय को दिया गया।


जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।

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