रात 9:55 के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक, पटना हाईकोर्ट का सख्त आदेश
रात 9:55 के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक, पटना हाईकोर्ट का सख्त आदेश
जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट
ध्वनि प्रदूषण पर लगाम के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश, डीएम-एसपी से लेकर थाना स्तर तक होगी निगरानी
समस्तीपुर, बिहार (जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय न्यूज़ डेस्क 21 अगस्त, 2026)। पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए डीजे, लाउडस्पीकर और तेज आवाज में बजने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर कड़े निर्देश जारी किए हैं।
कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रात 9 बजकर 55 मिनट के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह आदेश सार्वजनिक आयोजनों, समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में तेज आवाज वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिया गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने संबंधित अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पटना हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों और थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का प्रभावी तरीके से पालन कराएं।
वहीं, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोगों को ध्वनि प्रदूषण की निर्धारित सीमा और उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके।
कोर्ट ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश की जानकारी देने और उसके तत्काल अनुपालन की दिशा में कार्रवाई करने को कहा है।
यानी अब रात 9:55 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजाना मुश्किल होगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की नजर रहेगी।
ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब देखना होगा कि जिला और पुलिस प्रशासन इन निर्देशों को जमीन पर कितनी मजबूती से लागू करता है।
समस्तीपुर जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक /सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।

Comments